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24-Aug-2023 03:00 PM
By DEEPAK RAJ
BAGAHA: 21 अगस्त को महावीरी अखाड़ा जुलूस के दौरान हुए उपद्रव मामले में 7 अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गयी है। एफआईआर में 472 लोगों के खिलाफ नामजद और 1600 अज्ञात लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। वहीं अब तक 61 लोगों को जेल भेजा गया है। जांच के बाद प्रशासन ने दोनों पक्षों को दोषी मानते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। गिरफ्तार लोगों में दोनों समुदाय के लोग शामिल हैं जिन पर उपद्रव फैलाने का आरोप है। वहीं पुलिस मामले में शामिल अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। पुलिस प्रशासन की ओर से लोगों से शांति बनाये रखने की अपील की गई हैं।
एसडीपीओ कैलाश प्रसाद ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 21 अगस्त को महावीरी जुलूस को लेकर बगहा में उत्पन्न विधि-व्यवस्था को लेकर दोनों सम्प्रदायों के लोगों ने नियम के खिलाफ काम किया है। जिससे समाजिक सौहार्द बिगड़ा है। विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने पर पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ कुल 7 प्राथमिकी दर्ज किया है। जिसमें कुल 472 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है जबकि 1600 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज कराया गया है। कुल 61 लोगों को जेल भेजा गया है। असमाजिक तत्वों द्वारा फैलाये जा रहे अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील एसडीपीओ कैलाश प्रसाद ने भी की है। साथ ही शान्ति व्यवस्था बहाल कराने में प्रशासन का सहयोग करने की बात कही है।
बता दें कि 21 अगस्त को बगहा के नगर थाना क्षेत्र के रतन माला में महावीरी जुलूस निकाली गयी थी। जुलूस मस्जिद के पास पहुंचते ही एक पक्ष इसका विरोध करने लगा। कहने लगा कि महावीरी झंडा इधर से नहीं ले जा सकते। ऐसा कहते ही दूसरे पक्ष के लोग उग्र हो गये। इसी बात को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। दोनों ओर से पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी की गई। घटना में दो पुलिसकर्मी, एक पत्रकार मुन्ना राज समेत 12 लोग घायल हो गए थे। जिसके बाद 22 अगस्त की दोपहर 2 बजे से 24 अगस्त की दोपहर 2 बजे तक के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया था।