ब्रेकिंग न्यूज़

70 लाख की चांदी के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, नेपाल और पश्चिम चंपारण का है दोनों रहने वाला Bihar News: बिहार का यह विधानसभा क्षेत्र जहां 11 KM में ही चार RCC पुल, एक ही नदी पर तीन बनकर हो गया तैयार...चौथा पाइप लाइन में Bihar Crime News: बिहार में दिनदहाड़े मुखिया के देवर की हत्या, बदमाशों ने मारी बैक टू बैक तीन गोलियां Bihar News: करप्शन किंग 'अनुभूति' के अनंत कारनामे ! रक्सौल में पोस्टिंग के दौरान 'शेल' कंपनी में जमा कराए मोटी रकम, रेड में 21 पासबुक...फॉर्चूनर एवं इनोवा जैसी महंगी गाड़ियां और भी बहुत कुछ... Bihar Voter Adhikar Yatra: बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान फिर हादसा, तेजस्वी यादव के रोड शो में सुरक्षाकर्मी का पैर टूटा Bihar Voter Adhikar Yatra: बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान फिर हादसा, तेजस्वी यादव के रोड शो में सुरक्षाकर्मी का पैर टूटा Bihar Teacher Transfer: शिक्षा विभाग ने आज 9 हजार से अधिक शिक्षकों का किया ट्रांसफर, कैसे हुआ स्थानांतरण, जानें.... Patna Crime News: पटना में भाई-बहन की संदिग्ध मौत पर बवाल, गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम; टीचर पर हत्या करने का आरोप Patna Crime News: पटना में भाई-बहन की संदिग्ध मौत पर बवाल, गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम; टीचर पर हत्या करने का आरोप baggage charges in trains : रेल यात्रियों के एक्स्ट्रा लगेज पर रेल मंत्री ने कर दिया सब क्लियर, पढ़िए क्या है सरकार का फैसला

बड़ी खबर : माले विधायक मनोज मंजिल को उम्र कैद की सजा, जा सकती है सदस्यता

बड़ी खबर :  माले विधायक मनोज मंजिल को उम्र कैद की सजा, जा सकती है सदस्यता

13-Feb-2024 03:36 PM

By First Bihar

ARA : आरा के बहुचर्चित जेपी सिंह हत्याकांड में अगिआंव विधायक मनोज मंजिल समेत 23 आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में आरा सिविल कोर्ट के एडीजे 3 द्वारा यह सजा सुनाई गई है। 8 वर्ष पूर्व जेपी सिंह की हत्या हुई थी। अब आज सजा सुनाई गई है। यह मामला करीब 9 साल पुराना यानी 2015 में हुए एक मर्डर का है।


दरअसल, भोजपुर जिला के अगियांव (सुरक्षित) सीट से माले के विधायक मनोज मंजिल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उम्र कैद की सजा मिलने के बाद मनोज मंजिल पुलिस हिरासत में ले लिए गए हैं। कोर्ट के तरफ से अगिआंव के भाकपा माले विधायक समेत 23 लोगों को इस केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।मंगलवार को आरा व्यवहार न्यायालय की एमपी/एमएलए कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद दोषी पाते हुए ये सजा सुनाई।मर्डर केस में दोषी करार दिए गए मनोज मंजिल को सजा के अलावे 10 हजार का जुर्माना भी देना होगा।


मालूम हो कि, हत्या का ये मामला 9 साल पुराना है, जब 2015 में अजीमाबाद थाना के बड़गांव में जेपी सिंह नाम के शख्स की हत्या हुई थी। इस केस में मनोज मंजिल जो फिलहाल विधायक हैं भी आरोपी थे। उनको अब कोर्ट ने सजा सुनाई है। मनोज मंजिल माले के टिकट से पहली बार भोजपुर जिला के अगियांव सीट से विधायक बने हैं। मनोज मंजिल के साथ-साथ इस केस में अन्य लोगों को भी सजा सुनाई गई है।