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19-May-2023 04:32 PM
By First Bihar
SIWAN: बड़ी खबर सीवान से आ रही है, जहां सिपाही हत्याकांड मामले में फरार चल रहे रईस खान ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। सिपाही वाल्मिकी यादव हत्याकांड में सीवान कोर्ट से जमानत रद्द होने के बाद रईस खान ने पटना हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई थी लेकिन हाई कोर्ट से अर्जी रद्द होने के बाद रईस खान ने शुक्रवार को स्पर्श अग्रवाल के कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जहां से कोर्ट ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
दरअसल, सीवान के चर्चित अयूब-रईस ब्रदर्स का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। सीवान में वर्चस्व को लेकर खान ब्रदर्श का शहाबुद्दीन से छत्तीस का आंकड़ा रहा है।पिछले एमएलसी चुनाव में रईस खान ने अपनी किस्मत आजमाई थी लेकिन उसे हार का मुंह देखना पड़ा था। रईस खान पर बिहार पुलिस के सिपाही वाल्मिकी यादव की हत्या का आरोप है। इस मामले में नीचली अदालत से जमानत रद्द होने के बाद रईस खान ने बेल के लिए पटना हाई कोर्ट में अर्जी लगाई थी लेकिन वहां से भी उसे झटका लगा था।
हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सिपाही हत्याकांड में फरार रईस खान शुक्रवार को अपने वकील के साथ कोर्ट पहुंचा और खुद को सरेंडर कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने रईस खान को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। रईस खान ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उसे गलत तरीके से फंसाने की कोशिश कर रही है। सरकार से जांच की मांग करने के बावजूद जांच नहीं कराई जा रही है और बेवजह परेशान किया जा रहा है।
बता दें कि पिछले साल 7 सितंबर को बदमाशों ने सिसवन थाना की पुलिस टीम पर हमला बोल दिया था। ताबड़तोड़ फायरिंग में गोली लगने से कांस्टेबल वाल्मिकी यादव की मौत हो गई थी। इस मामले में रईस खान, मो. आफताब, अभय यादव और वीरेंद्र राम को नामजद आरोपी बनाया गया था। तीन आरोपियों ने पहले ही सरेंडर कर दिया था और अब मामले में फरार चल रहे रईस खान ने भी कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया है।
SIWAN: बड़ी खबर सीवान से आ रही है, जहां सिपाही हत्याकांड मामले में फरार चल रहे रईस खान ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। सिपाही वाल्मिकी यादव हत्याकांड में सीवान कोर्ट से जमानत रद्द होने के बाद रईस खान ने पटना हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई थी लेकिन हाई कोर्ट से अर्जी रद्द होने के बाद रईस खान ने शुक्रवार को स्पर्श अग्रवाल के कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जहां से कोर्ट ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
दरअसल, सीवान के चर्चित अयूब-रईस ब्रदर्स का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। सीवान में वर्चस्व को लेकर खान ब्रदर्श का शहाबुद्दीन से छत्तीस का आंकड़ा रहा है।पिछले एमएलसी चुनाव में रईस खान ने अपनी किस्मत आजमाई थी लेकिन उसे हार का मुंह देखना पड़ा था। रईस खान पर बिहार पुलिस के सिपाही वाल्मिकी यादव की हत्या का आरोप है। इस मामले में नीचली अदालत से जमानत रद्द होने के बाद रईस खान ने बेल के लिए पटना हाई कोर्ट में अर्जी लगाई थी लेकिन वहां से भी उसे झटका लगा था।
हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सिपाही हत्याकांड में फरार रईस खान शुक्रवार को अपने वकील के साथ कोर्ट पहुंचा और खुद को सरेंडर कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने रईस खान को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। रईस खान ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उसे गलत तरीके से फंसाने की कोशिश कर रही है। सरकार से जांच की मांग करने के बावजूद जांच नहीं कराई जा रही है और बेवजह परेशान किया जा रहा है।
बता दें कि पिछले साल 7 सितंबर को बदमाशों ने सिसवन थाना की पुलिस टीम पर हमला बोल दिया था। ताबड़तोड़ फायरिंग में गोली लगने से कांस्टेबल वाल्मिकी यादव की मौत हो गई थी। इस मामले में रईस खान, मो. आफताब, अभय यादव और वीरेंद्र राम को नामजद आरोपी बनाया गया था। तीन आरोपियों ने पहले ही सरेंडर कर दिया था और अब मामले में फरार चल रहे रईस खान ने भी कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया है।