मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने किराना दुकानदार पेट में मारी गोली, लूट का विरोध करना पड़ा महंगा BIHAR: 30 यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलटी, कई लोग घायल IGIC पटना में पुराना आउटडोर भवन टूटेगा, मरीजों को मिलेगी नई पार्किंग की सुविधा Bihar News: बिहार उद्यमी एवं व्यवसाय आयोग का गठन...एनडीए के 10 नेताओं को किया गया एडजस्ट, उद्योग विभाग ने जारी की अधिसूचना शराब माफिया ललन यादव की 2.1 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त करने की तैयारी, पुलिस ने कोर्ट में भेजा प्रस्ताव Bihar News: शिक्षा विभाग का एक भ्रष्ट DPO गिरफ्तार, रिश्वत लेते निगरानी ने पकड़ा, जानें... Bihar News: तेजस्वी नौंवी भी पास नहीं कर सके, उनपर भरोसा कैसे करें? लालू पर BJP का तंज Dsp Suspend: बीपीएससी पेपर लीक कांड के आरोपी DSP को दुबारा किया गया सस्पेंड, हाल ही में हुए थे निलंबन मुक्त Bihar Crime News: गया में 6 वर्षीय बच्ची संग हैवानियत, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस Bihar News: बिहार में बुनियादी ढांचे का विस्तार, बौंसी ROB के लिए वर्क ऑर्डर जारी
05-Sep-2024 03:52 PM
By First Bihar
PATNA: हैरान कर देने वाला मामला बिहार के सहरसा जिले से सामने आया है, जहां करीब 34 साल पहिला एक कांस्टेबल ने ट्रेन में सब्जी की टोकरी लेकर जा रही महिला से रिश्वत के तौर पर 20 रुपए ले लिए थे। अब इस मामले में आरोपी हवालदार पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कोर्ट के आदेश के बाद किसी भी वक्त घूसखोर हवालदार की गिरफ्तारी हो सकती है।
दरअसल, 34 साल पुराने केस में निगरानी की कोर्ट ने आरोपी हवालदार को अरेस्ट कर अदालत में पेश करने का आदेश जारी किया है। सहरसा रेलवे स्टेशन पर सब्जी की टोकरी लेकर जा रही महिला सीता देवी से हवालदार सुरेश प्रसाद सिंह ने रिश्वत के तौर पर 20 रुपए वसूल लिए थे। इस मामले में आरोपी साल 1999 से फरार चल रहा है।
अब 34 साल पुराने केस में विशेष निगरानी कोर्ट के जज सुदेश श्रीवास्तव ने डीजीपी को पत्र लिखकर फरार हवालदार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने को कहा है। पत्र में कहा गया है कि पटना हाई कोर्ट ने इस केस के लंबित रहने को गंभीरता से लिया है। आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी और कुर्की जब्ती के आदेश को पुलिस पूरा नहीं कर सकी है।
विशेष निगरानी कोर्ट के जज ने डीजीपी को लिखे पत्र में कहा है कि फरार चल रहे हवालदार को कोर्ट में पेश करने की व्यवस्था करें ताकि वर्षों से लंबित इस मामले का निष्पादन किया जा सके। बता दें कि आरोपी हवालदार ने उस वक्त चालाकी दिखाते हुए अपना पता गलत दे दिया था और कोर्ट में कई तारिखों पर वह पेश नहीं हुआ। पटना हाईकोर्ट ने लंबित मामलों की सुनवाई के दौरान आरोपी की चालाकी को पकड़ा है।