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AAP सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, दिल्ली शराब नीति केस में मिली बेल

AAP सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, दिल्ली शराब नीति केस में मिली बेल

02-Apr-2024 02:50 PM

By First Bihar

DELHI: दिल्ली शराब नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के राज्य सभा सांसद संजय सिंह को लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने आप सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें बेल दे दी। संजय सिंह आज शाम या कल तक जेल से बाहर आ सकते हैं।


दरअसल, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को ईडी ने शराब घोटाले में 4 अक्टूबर को कई घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। ईडी ने संय सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था जहां से कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। पिछले अक्टूबर महीने से ही आप सांसद संजय सिंह जेल में बंद थे और जमानत के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे।


गिरफ्तारी के बाद संजय सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी लेकिन उन्हें बेल नहीं मिली। जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत दे दी हालांकि शीर्ष अदालत ने संजय सिंह को ये भी हिदायत दी है कि वे मीडिया में किसी तरह का बयान नहीं देंगे। 


सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत की शर्ते नीचली अदालत तय करे। सुनवाई के दौरान कोर्ट में ईडी की तरफ से संजय सिंह की जमानत का कोई विरोध नहीं किया गया और संजय सिंह को लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी राहत मिल गई। इसी मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं।


बता दें कि संजय सिंह पर आरोप है कि उन्होंने कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए रिश्वत के तौर पर मोटी रकम ली। ईडी ने कोर्ट में दावा किया था कि दो अलग-अलग ट्रांजक्शन हुए हैं जिसमें कुल दो करोड़ रुपए की राशि की लेन-देन हुई और यह लेन-देन संजय सिंह के घर पर हुआ था।