Bihar Crime News: खिड़की से घुसे तीन बदमाश, BA छात्रा की गला रेतकर कर दी हत्या Bihar Politics: 'थेथर में महाथेथर और पतित में भी महापतित हैं तेजस्वी'... गिरिराज सिंह के बिगड़े बोल BIHAR POLITICS : महागठबंधन में सीट बंटवारे से पहले मुकेश सहनी ने इस सीट पर ठोका दावा,कहा - हम हर मौसम में रहते हैं एक्टिव Priyanka Gandhi Rally: सीमांचल में फेल होगा मोदी का प्लान! पूर्णिया में प्रियंका की हुंकार; NDA के दावों की खुलेगी पोल Bihar Land Survey : बिहार भूमि सर्वें में लागू हुई नई व्यवस्था, अब बिना ज़मीन पेपर भी मिलेगा मालिकाना हक Bihar News: मखाना बोर्ड का गठन कर इन वोटरों को साध रहे मोदी, सीमांचल को लेकर NDA का ख़ास प्लान BIHAR ELECTION : बिहार चुनाव को लेकर एक्टिव हुए अमित शाह, इन नेताओं संग बैठक कर बनाएंगे ख़ास रणनीति; तेजस्वी को लेकर भी तैयार हुआ प्लान Bihar News: भीषण सड़क हादसे में 2 की मौत, 4 की हालत नाज़ुक NITISH KUMAR : विश्वकर्मा जयंती पर CM नीतीश ने इन लोगों को दिया बड़ा तोहफा, निर्माण मजदूरों को मिलेंगे 5000 रुपए दुर्गा पूजा से पहले सरकार का बड़ा तोहफा, समय से पहले वेतन-पेंशन और भत्तों का भुगतान
18-Jul-2022 08:09 AM
DESK : बढ़ती महंगाई के बीच अब लोगों की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ने वाली है। आज यानी सोमवार से लोगों की जेब पर महंगाई की मार पड़ने जा रही है। जीएसटी परिषद के फैसले लागू होने के बाद अब कई खाद्य चीज़ों के लिए ज्यादा कीमत चुकानी होगी। इनमें आटा, पनीर और दही जैसे सामान शामिल हैं। इन चीज़ों पर सरकार आज से पांच प्रतिशत जीएसटी वसूलेगी। वहीं, 5,000 रुपये से अधिक किराये वाले अस्पताल के कमरों पर भी जीएसटी लगेगा। इतना ही नहीं, 1,000 रुपये प्रतिदिन से कम किराए वाले होटल कमरों पर 12 प्रतिशत की दर से टैक्स देना पड़ेगा। फिलहाल ये टैक्स मुक्त है।
पिछले दिनों द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ने की बैठक की गई थी, जिसमे पैकेटबंद और लेबल युक्त मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे सामान, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुरमुरे पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला किया गया था। आज से नया दर लागू कर दिया जाएगा।
आपको बता दें, टेट्रा पैक और बैंक की ओर से चेक जारी करने पर 18 प्रतिशत और एटलस समेत नक्शे और चार्ट पर 12 प्रतिशत जीएसटी चुकाना पड़ेगा। वहीं खुले में बिकने वाले बिना ब्रांड वाले सामान पर जीएसटी नहीं लगेगा। प्रिंटिंग/ड्राइंग इंक, धारदार चाकू, कागज काटने वाला चाकू और पेंसिल शार्पनर, एलईडी लैंप, ड्राइंग और मार्किंग करने वाली चीजों पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया है, जो अब 18 प्रतिशत कर दिया गया है। सौर वॉटर हीटर पर पहले पांच प्रतिशत टैक्स लगता था, जिसे बढ़ाकर अब 12 प्रतिशत कर दिया गया है। सड़क, पुल, रेलवे, मेट्रो, अपशिष्ट शोधन संयंत्र और शवदाह गृह के लिये जारी होने वाले कार्य अनुबंधों पर लगने वाले जीएसटी को 12 प्रतिशत से 18 प्रतिशत कर दिया गया है।