ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Crime News: बिहार में 16 साल की प्रेग्नेंट लड़की की हत्या, संदिग्ध हालत में शव मिलने से सनसनी Bihar Crime News: बिहार में 16 साल की प्रेग्नेंट लड़की की हत्या, संदिग्ध हालत में शव मिलने से सनसनी Ameesha Patel: 50 वर्षीय अमीषा पटेल अब तक क्यों हैं कुंवारी? शादी न होने के पीछे है यह विशेष कारण बेतिया में सड़क हादसे में रिटायर्ड फौजी की मौत, गुस्साए परिजनों ने पुलिस से की मारपीट Bihar News: एक करोड़ मीटर कपड़े का पोशाक बनाएंगी जीविका दीदियां, नीतीश सरकार ने बनाया बड़ा प्लान Bihar News: एक करोड़ मीटर कपड़े का पोशाक बनाएंगी जीविका दीदियां, नीतीश सरकार ने बनाया बड़ा प्लान AI Enabled Negev LMG: शत्रुओं को खुद पहचान कर ख़त्म करेगी भारतीय सेना की यह मशीन गन, 14,000 फीट पर हुआ सफल परीक्षण BSNL Special Offer: ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में BSNL लेकर आया खास ऑफर, कैशबैक के साथ सेना को होगा योगदान BSNL Special Offer: ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में BSNL लेकर आया खास ऑफर, कैशबैक के साथ सेना को होगा योगदान Sonam Gupta: सोनम गुप्ता बेवफा है.. सोशल मीडिया पर कई साल बाद फिर से क्यों ट्रेंड होने लगा यह नाम?

आज से महंगी हो जाएगी खाने-पीने की ये चीज़ें, इलाज के लिए भी लगेगा जीएसटी

आज से महंगी हो जाएगी खाने-पीने की ये चीज़ें, इलाज के लिए भी लगेगा जीएसटी

18-Jul-2022 08:09 AM

DESK : बढ़ती महंगाई के बीच अब लोगों की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ने वाली है। आज यानी सोमवार से लोगों की जेब पर महंगाई की मार पड़ने जा रही है। जीएसटी परिषद के फैसले लागू होने के बाद अब कई खाद्य चीज़ों के लिए ज्यादा कीमत चुकानी होगी। इनमें आटा, पनीर और दही जैसे सामान शामिल हैं। इन चीज़ों पर सरकार आज से पांच प्रतिशत जीएसटी वसूलेगी। वहीं, 5,000 रुपये से अधिक किराये वाले अस्पताल के कमरों पर भी जीएसटी लगेगा। इतना ही नहीं, 1,000 रुपये प्रतिदिन से कम किराए वाले होटल कमरों पर 12 प्रतिशत की दर से टैक्स देना पड़ेगा। फिलहाल ये टैक्स मुक्त है। 



पिछले दिनों द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ने की बैठक की गई थी, जिसमे पैकेटबंद और लेबल युक्त मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे सामान, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुरमुरे पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला किया गया था। आज से नया दर लागू कर दिया जाएगा। 


आपको बता दें, टेट्रा पैक और बैंक की ओर से चेक जारी करने पर 18 प्रतिशत और एटलस समेत नक्शे और चार्ट पर 12 प्रतिशत जीएसटी चुकाना पड़ेगा। वहीं खुले में बिकने वाले बिना ब्रांड वाले सामान पर जीएसटी नहीं लगेगा। प्रिंटिंग/ड्राइंग इंक, धारदार चाकू, कागज काटने वाला चाकू और पेंसिल शार्पनर, एलईडी लैंप, ड्राइंग और मार्किंग करने वाली चीजों पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया है, जो अब 18 प्रतिशत कर दिया गया है। सौर वॉटर हीटर पर पहले पांच प्रतिशत टैक्स लगता था, जिसे बढ़ाकर अब 12 प्रतिशत कर दिया गया है। सड़क, पुल, रेलवे, मेट्रो, अपशिष्ट शोधन संयंत्र और शवदाह गृह के लिये जारी होने वाले कार्य अनुबंधों पर लगने वाले जीएसटी को 12 प्रतिशत से 18 प्रतिशत कर दिया गया है।