Rajpal Yadav: बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामलों में बड़ा कानूनी झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज करते हुए दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा है। इसके साथ ही अभिनेता को तीन महीने की जेल की सजा भुगतनी होगी।
दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने यह फैसला मुरली प्रॉजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर चेक बाउंस मामलों में सुनाया। अदालत ने कहा कि राजपाल यादव को कंपनी का बकाया चुकाने और अदालत में दिए गए अपने वादे को पूरा करने के लिए कई अवसर दिए गए, लेकिन उन्होंने बार-बार मौका मिलने के बावजूद उसका पालन नहीं किया।
सात मामलों में तीन-तीन महीने की सजा
हाई कोर्ट ने चेक बाउंस के सभी सात मामलों में ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई तीन-तीन महीने के साधारण कारावास की सजा को बरकरार रखा है। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। ऐसे में राजपाल यादव को कुल तीन महीने की ही जेल काटनी होगी।
7.35 करोड़ रुपये का जुर्माना
अदालत ने प्रत्येक मामले में 1.05 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस तरह सातों मामलों में कुल जुर्माना 7.35 करोड़ रुपये बनता है। कोर्ट के आदेश के अनुसार, प्रत्येक मामले में 1 करोड़ 4 लाख 75 हजार रुपये शिकायतकर्ता को दिए जाएंगे। 25 हजार रुपये राज्य सरकार के खाते में जमा किए जाएंगे।
कोर्ट की सख्त टिप्पणी
फैसला सुनाते हुए जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि अदालत ने राजपाल यादव को कई बार अपना वादा निभाने और बकाया राशि चुकाने का अवसर दिया, लेकिन उन्होंने हर बार दिए गए आश्वासन का पालन करने में असफलता दिखाई। इसी आधार पर अदालत ने ट्रायल कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।