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Jharkhand Land Scam: हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में इस दिन होगी सुनवाई, ED के समन के खिलाफ सीएम ने SC से लगाई है गुहार

12-Sep-2023 04:00 PM

By First Bihar

RANCHI: जमीन घोटाला में ईडी द्वारा समन जारी करने के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई की तिथि निर्धारित हो गई है। हेमंत सोरेन की याचिका पर 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले में ईडी सीएम हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए तीन बार समन भेज चुकी है। ईडी के समन के खिलाफ हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।


दरअसल, झारखंड में सेना की जमीन घोटाला मामले में ईडी अबतक अबतक कई लोगों गिरफ्तार कर चुकी है। रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन, कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल, न्यूक्लियस मॉल के मालिक और कारोबारी बिष्णु अग्रवाल और बड़गाई अंचल सीओ भानुप्रसाद समेत कुल 13 लोगों को अबतक इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है।


जमीन घोटाला के मामले में बड़गाई अंचल सीओ ने हाल ही में पूछताछ के दौरान ईडी के सामने कुछ बड़े अधिकारियों और राजनेताओं का नाम बताया था। अब इस घोटाले की आंच सीएम हेमंत सोरेन तक पहुंच गई है। खनन घोटाला में पहले से ही ईडी की जांच का सामना कर रहे हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला के मामले में ईडी ने पहली बार बीते 8 अगस्त को समन जारी कर 14 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे थे।


इसके बाद ईडी ने दूसरी बार 19 अगस्त को समन भेजकर 24 अगस्त को पूछताछ के लिए सीएम हेमंत सोरेन को अपने दफ्तर बुलाया था। 24 अगस्त को भी मुख्यमंत्री ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे और ईडी के अधिकारी उनका इंतजार करते रह गए थे। 25 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की गयी। याचिका में ईडी के समन को चुनौती देते हुए मुख्यमंत्री ने ईडी पर दुर्भावना से प्रेरित होकर कार्रवाई करने का आरोप लगाया था।


इस याचिका की एक कॉपी ईडी के दफ्तर भी भेजा गया था। हेमंत सोरेन ने ईडी को पत्र लिख कर कोर्ट का फैसला आने तक अपनी कार्रवाई स्थगित रखने का अनुरोध किया था बावजूद इसके ईडी ने बीते 1 सितंबर को तीसरी बार समन जारी कर पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को 9 सितंबर को बुलाया था लेकिन वे ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे। अब ईडी के समन के खिलाफ हेमंत सोरेन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर 15 सितंबर को सुनवाई की तिथि निर्धारित हुई है।