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बाघमारा विधायक ढुलू महतो ने कोर्ट में किया सरेंडर, भेजे गए जेल

09-Jan-2023 02:01 PM

JHARKHAND : भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता ढुलू महतो ने 11 साल पुराने मामले में सोमवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। कोर्ट ने 12 दिसंबर को चार सप्ताह में लोअर कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया था। जिसके बाद अब आज इन्होंने सरेंडर कर दिया है। बाघमारा विधायक के ऊपर एक पुलिसकर्मी का वर्दी फाड़ने और वारंटी को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने का आरोप है। 


बता दें कि, ढुलू महतो आज गोपनीय ढंग से कोर्ट पहुंचे और सरेंडर कर दिया,जिसके बाद उन्हें जेल भेजा गया। इससे पहले विधायक ढुलू महतों को लोअर कोर्ट ने डेढ़ साल की सजा सुनाई थी। महतो पर चल रहे मामले को अभिषेक श्रीवास्तव के कोर्ट में ट्रांसफर किया गया है। इससे पहले बीते रात बाघमारा विधायक अचानक से बीमार हो गए थे। 


जानकारी हो कि, ढुलू महतो के ऊपर सरकारी काम में बाधा डालने के साथ-साथ ऑन ड्यूटी एक इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ने और वारंटी को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने का आरोप है। इस्नके ऊपर यह आरोप साल 2013 में धनबाद के कतरास थाने में दर्ज किया गया था। जिसके बाद हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए विधायक को सरेंडर करने का आदेश दिया था। वहीं, कोर्ट ने लोअर कोर्ट से ढुलू महतो के खिलाफ दायर सभी मुकदमे का रिकॉर्ड मांगा हैं। इसी मामले में धनबाद अनुमंडल दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल की कोर्ट ने साल 2019 में उन्हें डढ़ साल की सजा भी सुनाई थी।


गौरतलब हो कि, बाघमारा विधायक हमेशा से सुर्ख़ियों में रहते हैं। इनके ऊपर यौन शोषण का भी आरोप लग चूका है। यह महिला भाजपा की जिला मंत्री रह चुई थी।  हालांकि, बाद में उसने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था। इसके बाद झारखंड उच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय के आदेश पर धनबाद पुलिस ने विधायक के खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज था। लेकिन, विधायक को गिरफ्तार नहीं किया गया था।