Bihar crime news : 7 वर्षीय ऋषिकेश हत्याकांड का खुलासा, मां से एकतरफा प्यार में पागल पड़ोसी ने की निर्मम हत्या Bihar Politics : बिहार में कैसे शुरू हुई थी जनता के खातों में सीधे पैसा भेजने की व्यवस्था? अतीत की बहस से आज की सियासत तक; पढ़ें यह महत्वपूर्ण बातें LPG Cylinder New Rule: कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई पर रोक, घरेलू सिलेंडर पर सख्ती; शादी वाले घरों में बढ़ी परेशानी BIHAR NEWS : अब सुधा बूथों पर मिलेगा इस तरह का दूध, मटन खरीदने के लिए इस जगह लगेगी दूकान; सरकार बना रही बड़ा प्लान Nitish Kumar : समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण में इस जिले में पहुंचेंगे CM नीतीश कुमार, 570 करोड़ की 213 योजनाओं की देंगे सौगात Rajyasabha Election: किंगमेकर ओवैसी ने नहीं खोले पत्ते, RJD उम्मीदवार पर खतरा Bihar Politics : ओवैसी की ‘वेट एंड वॉच’ रणनीति, पांचवीं सीट पर बढ़ा सस्पेंस; दिल्ली में तैयार रणनीति से बढ़ सकती है तेजस्वी की टेंशन Bihar Politics: निशांत के लिए बदल दी नीति! 2009 उपचुनाव में JDU नेता, मंत्री और विधायक-सांसदों के लिए बने नियम की अचानक क्यों होने लगी चर्चा? जानिए नीतीश कुमार ने क्या कहा था Patna Metro : पटना मेट्रो को मिली बड़ी राहत, राजेंद्र नगर टर्मिनल के नीचे टनल बनाने की मिली मंजूरी; इस दिन से शुरू होगा काम बिहार मौसम अपडेट: 34.3°C पहुंचा तापमान, 12 जिलों में बारिश की संभावना, अररिया और किशनगंज में येलो अलर्ट
07-Oct-2025 10:02 AM
By First Bihar
Bihar Election 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित कर दी गई हैं और बताया गया है कि चुनाव दो चरणों में होंगे। चुनाव की घोषणा होते ही पूरे बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही नेताओं पर कई तरह के नियम और पाबंदियां लग गई हैं। जानिए नेताओं पर लगी क्या - क्या पाबंधियाँ...
Bihar Election 2025: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता (MCC) लागू कर दी है। इसके तहत अब कोई मंत्री सरकारी हेलीकॉप्टर या सरकारी वाहन चुनाव प्रचार के लिए नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। साथ ही सरकारी वेबसाइटों से नेताओं की तस्वीरें हटा दी जाएंगी। दीवारों पर लिखना, पोस्टर या बैनर लगाने पर भी रोक लगी है। MCC के लागू होने के बाद चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और सरकार को नियमों का सख्ती से पालन करना होगा ताकि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण हो सके। ये नियम चुनाव के घोषणा से लेकर परिणाम आने तक लागू रहेंगे।
क्या मना है:
व्यक्तिगत अपशब्द या धार्मिक-जातिगत भावनाओं को भड़काना नहीं।
आलोचना सिर्फ नीतियों और योजनाओं तक सीमित रहनी चाहिए।
सरकारी संसाधनों जैसे वाहन, विज्ञापन, वेबसाइट का चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता।
सरकारी वाहनों का चुनावी उपयोग बंद, सिर्फ निजी वाहनों का इस्तेमाल होगा जो चुनाव खर्च में गिने जाएंगे।
दीवार लेखन, पोस्टर या बैनर लगाना मना है।
सभा और जुलूस:
सभी को सभा और जुलूस के लिए पहले अनुमति लेनी होगी।
शोर-शराबा या ट्रैफिक बाधित नहीं करनी होगी।
स्कूल-कॉलेज में चुनावी कार्यक्रम नहीं होंगे।
जुलूस में 10 से ज्यादा वाहन नहीं हो सकते।
लाउडस्पीकर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे।
मतदान से 48 घंटे पहले लाउडस्पीकर पूरी तरह प्रतिबंधित होंगे।
मतदान केंद्र के आसपास:
मतदान केंद्र के 100 मीटर के अंदर प्रचार और भीड़ दोनों मना है।
हर उम्मीदवार को 1 से 3 वाहन लेकर चलने की अनुमति है।
मतदान अधिकारियों से सहयोग करना होगा।
अन्य नियम:
चुनावी घोषणा-पत्र में यथार्थवाद होना चाहिए।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चुनाव विज्ञापन के लिए पहले अनुमति जरूरी है। बिना अनुमति प्रसारण नहीं होगा।
नई योजनाओं या बजट की घोषणा चुनाव के दौरान वोट प्रभावित कर सकती है, इसलिए इससे बचना होगा।
सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं होगा और विकास कार्यों की जानकारी अधिकारियों को देना जरूरी है।
यह सब नियम सुनिश्चित करते हैं कि चुनाव निष्पक्ष और स्वच्छ तरीके से हो।