ब्रेकिंग न्यूज़

बिहार में सिलेंडर हादसा: भांजे की छठ्ठी में मधुबनी में मामा झुलसा, गयाजी में धमाके से 3 घर जलकर राख मोतिहारी में सूखा नशा के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, स्मैक-गांजा के साथ महिला गिरफ्तार होली को लेकर एक्शन में पुलिस, सिविल ड्रेस में शराब तस्करों के ठिकानों पर कर रही रेड, जमुई में बाप-बेटे को दबोचा बिहार में अपराधियों का तांडव: समस्तीपुर में ज्वेलरी शॉप में करोड़ों की लूट, फायरिंग करते फरार हुए अपराधी प्रेमचंद रंगशाला में ‘सरगम’ की गूंज: श्रैफिकुलम विद्या बोधि स्कूल का भव्य वार्षिक समारोह Bihar Crime News: बिहार में दिनदहाड़े 10 लाख के ज्वेलरी की चोरी, बदमाशों ने बाइक की डिक्की से उड़ाए गहने Bihar Crime News: बिहार में दिनदहाड़े 10 लाख के ज्वेलरी की चोरी, बदमाशों ने बाइक की डिक्की से उड़ाए गहने ‘प्रेग्नेंट करो और पैसे कमाओ’, बिहार में साइबर अपराधियों का हैरान करने वाला ऑफर; युवकों को भेजते थे हॉट महिलाओं की तस्वीर ‘प्रेग्नेंट करो और पैसे कमाओ’, बिहार में साइबर अपराधियों का हैरान करने वाला ऑफर; युवकों को भेजते थे हॉट महिलाओं की तस्वीर चलती कार में लगी आग, दो लोग झुलसे, स्थानीय लोगों की सूझबूझ से टली बड़ी घटना

Bihar Crime News: हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद की सजा, गोली मारकर ले ली थी पड़ोसी की जान

Bihar Crime News: बिहार के मुंगेर में हत्या के एक मामले में कोर्ट ने दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. दोनों के ऊपर कोर्ट ने आर्थिक जुर्माना भी लगाया है.

Bihar Crime News

11-Apr-2025 06:59 PM

By First Bihar

Bihar Crime News: हत्या के मामले में मुंगेर जिला एवं सत्र न्यायधीश आलोक गुप्ता के न्यायालय ने हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही साथ दोनों के ऊपर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। बरियारपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2021 में आरोपियों ने अपने पड़ोसी की हत्या कर दी थी।


दरअसल, मुंगेर व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायधीश आलोक गुप्ता के न्यायालय मे सत्र वाद संख्या 284/2021 में सजा के बिन्दुओं पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता एवं अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक मो.शमीम अनवर के दलील सुनने के बाद हत्या के अभियुक्त सुमन कुमार एवं मनीष कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।


इसके साथ ही कोर्ट ने पचास -पचास हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। इसके आलावा मनीष कुमार को आर्म्स एक्ट के मामले में तीन वर्ष की सजा सुनाई एवं पांच हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया। दोनों सजा साथ-साथ चलेंगी। 


जानकारी के अनुसार, बरियारपुर थाना कांड संख्या 97/2021 के सूचक अरुण कुमार 16 अगस्त 2021 की शाम अपने दरवाजे पर बैठे थे। इसी दौरान अभियुक्त सुमन कुमार एवं मनीष कुमार बाइख से आए और सुमन के आदेश मनीष ने कमर से पिस्तौल निकालकर मुझ पर फायरिंग कर दिया, गोली पेजड़े में जाकर लगी।


गंभीर अवस्था में अरुण को रिम्स अस्पताल रेफर किया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक एवं अभियुक्त बरियारपुर थाना क्षेत्र के गांधीपुर गांव का निवासी हैं। पीपी ने बताया कि आरोपी सुमन को अपने भाभी से झंझट चल रहा था और अरुण ने झंझट नहीं करने का सलाह दिया। आरोपी ने दिवंगत को जान मारने की धमकी दी और 16 अगस्त 2021 को वारदात को अंजाम दे दिया।