Bihar Crime News: पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) के व्यवहार न्यायालय ने 12 वर्ष पुराने एसिड अटैक मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत के इस फैसले से पीड़ित परिवार को लंबे इंतजार के बाद न्याय मिला है।
यह मामला घोड़ासहन थाना क्षेत्र के जगीरहा गांव का है। वर्ष 2014 में महज 20 कट्ठा जमीन के विवाद को लेकर विजय यादव ने अपने सगे भाई अभय यादव के परिवार पर एसिड अटैक कर दिया था। आरोप है कि जमीन अपने नाम कराने और भाई के हिस्से पर कब्जा करने के विवाद में विजय यादव ने रात के अंधेरे में अभय यादव की पत्नी और भतीजी पर तेजाब फेंक दिया था, जिससे दोनों गंभीर रूप से झुलस गई थीं।
मामले की सुनवाई मोतिहारी व्यवहार न्यायालय में चल रही थी। सत्र न्यायाधीश राजेश रंजन ने सभी पक्षों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद आरोपी विजय यादव को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
पीड़ित परिवार की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता मणि भूषण सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने बताया कि अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उन्होंने कहा कि यह फैसला एसिड अटैक जैसे जघन्य अपराधों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण संदेश है।
पीड़ित अभय यादव ने फैसले पर संतोष जताते हुए कहा कि उनके बड़े भाई ने जमीन हड़पने के लिए हरसंभव कोशिश की। जब उन्होंने अपने हिस्से की जमीन देने से इनकार कर दिया, तो वर्ष 2014 में उनकी पत्नी और भतीजी पर एसिड से हमला कर दिया गया। उन्होंने कहा कि 12 वर्षों के लंबे कानूनी संघर्ष के बाद अब उनके परिवार को न्याय मिला है और दोषी विजय यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
रिपोर्ट- सोहराब आलम, मोतिहारी