ब्रेकिंग न्यूज़

PAN और Aadhaar में नाम अलग है? 1 अप्रैल के बाद हो सकती है बड़ी परेशानी—तुरंत करें अपडेट वरना बंद हो सकता है आपका PAN! Bihar News : रामनवमी जुलूस के चलते पटना में ट्रैफिक डायवर्जन, घर से निकलने से पहले जान लें रूट Bihar Crime : पटना में बच्चों के विवाद ने लिया हिंसक रूप, 5 राउंड फायरिंग और पथराव से गांव में तनाव Ram Navami Patna : पटना में रामनवमी का महासागर! 52 शोभायात्राएं, 7 लाख श्रद्धालुओं की उमड़ेगी भीड़; जानिए इस बार क्या होगा ख़ास Bihar News : बिहार में बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर! जानिए विराट रामायण मंदिर की 10 बड़ी खासियत; इस समय तक तैयार होगा मेगा प्रोजेक्ट Patna Airport : अब पटना एयरपोर्ट पर नहीं होगी भागदौड़! यात्रियों को जल्द मिलेगी यह सुविधाएं; जानिए क्या है प्लान Ram Navami : जय श्री राम के नारों से गूंजा पटना का महावीर मंदिर, रामनवमी के मौके पर 1 KM लंबी लाइन:नितिन नवीन ने किया दर्शन बेलगाम ट्रैक्टर ने ई-रिक्शा को मारी टक्कर, रामनवमी ड्यूटी से घर लौट रही दो महिला सिपाही घायल मुजफ्फरपुर में बेलगाम ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, टायर मिस्त्री की मौत, साथी की हालत गंभीर बेगूसराय सदर अस्पताल में बड़ी लापरवाही, कटे अंग को कचरे में फेंकने पर 2 कर्मी निलंबित

Home / career / SSC की सख्ती: सोशल मीडिया पर पेपर डिस्कशन पर रोक, उल्लंघन किया तो...

SSC की सख्ती: सोशल मीडिया पर पेपर डिस्कशन पर रोक, उल्लंघन किया तो होगी जेल और देना होगा 1 करोड़ का जुर्माना

SSC Notice: SSC ने परीक्षाओं की गोपनीयता बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया पर पेपर डिस्कशन पर सख्त प्रतिबंध लगाया है। उल्लंघन करने पर जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

09-Sep-2025 01:33 PM

By FIRST BIHAR

SSC Notice: कर्मचारी चयन आयोग ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और गोपनीयता बनाए रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने हाल ही में एक नोटिस जारी कर स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति या कोचिंग संस्थान द्वारा चालू परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों पर सोशल मीडिया पर चर्चा, विश्लेषण या कोई भी सामग्री साझा करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है।


SSC ने अपने नोटिस में कहा है कि उसके संज्ञान में यह बात आई है कि कुछ लोग और कोचिंग संस्थान परीक्षाओं के दौरान प्रश्नपत्रों का विश्लेषण और चर्चा सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, जिससे परीक्षा की निष्पक्षता पर असर पड़ रहा है। यह गतिविधि अब पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 (PEA Act 2024) के तहत गैरकानूनी घोषित की गई है।


इस कानून के तहत यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है, तो उसे3 से 5 साल की जेल और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। कोचिंग संस्थानों के लिए दंड और भी सख्त हैं। जिसके तहत 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना, ब्लैकलिस्टिंग और भविष्य की SSC परीक्षाओं से बाहर किए जाने की कार्रवाई की जा सकती है।


यदि मामला संगठित अपराध की श्रेणी में आता है, तो सजा और अधिक गंभीर होगी। इस अपराध के लिए 5 से 10 साल की जेल और कम से कम 1 करोड़ रुपये का जुर्माना तय किया गया है। SSC का यह फैसला हाल के उन मामलों के बाद आया है, जहां परीक्षाओं के प्रश्नपत्र और उनके विश्लेषण सोशल मीडिया पर खुलेआम साझा किए जा रहे थे। 


इससे परीक्षा की गोपनीयता और ईमानदारी पर सवाल उठने लगे थे। कई उम्मीदवारों ने इस पर आपत्ति जताई थी कि ऐसा करना मेहनती छात्रों के साथ अन्याय है। आयोग ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि भविष्य में अगर कोई व्यक्ति या संस्था इस नियम का उल्लंघन करते हुए पकड़ी जाती है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और किसी भी प्रकार का सोशल मीडिया पेपर डिस्कशन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।