Sahara Refund: अगर आपका पैसा सहारा इंडिया में फंसा है और कई बार आवेदन करने के बावजूद अब तक रिफंड नहीं मिला है, तो आपके लिए राहत की खबर है। अब निवेशक 50 हजार या 10 लाख रुपये तक ही नहीं, बल्कि अपनी पूरी पात्र जमा राशि के रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में सहकारिता मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी साझा की है। 




इसके साथ ही सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर निवेशकों की सहायता के लिए तीन नए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। नए हेल्पलाइन नंबर 011-44716198, 011-44716498 और 011-44716887 हैं। इन नंबरों के जरिए निवेशक रिफंड प्रक्रिया, आवेदन और भुगतान से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।





सहकारिता मंत्रालय ने अपने X पोस्ट में बताया कि 22 अक्टूबर 2026 तक पात्र जमाकर्ताओं को 9,585 करोड़ रुपये से अधिक की राशि रिफंड की जा चुकी है। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि रिफंड के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है। निवेशक अपनी पात्रता और आवेदन से संबंधित जानकारी के लिए आधिकारिक CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल पर जा सकते हैं।





जिन निवेशकों ने पहले ही रिफंड के लिए आवेदन कर दिया है, लेकिन उनके पास पेमेंट फेल होने का मैसेज आया है, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे आवेदक अपने आवेदन में बताई गई कमियों को दूर करके दोबारा आवेदन जमा कर सकते हैं। 





इसके लिए सरकार ने री-सबमिशन पोर्टल की सुविधा दी है। जो https://mocresubmit.crcs.gov.in/resubmission/#/home है। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि दोबारा आवेदन करने से पहले अपने दस्तावेजों और आवेदन में दर्ज सभी जानकारियों की अच्छी तरह जांच कर लें।




सहारा रिफंड प्रक्रिया के तहत चार सहकारी समितियों के पात्र जमाकर्ता अपना पैसा वापस पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इनमें सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, भोपाल,  हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, कोलकाता, स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हैदराबाद शामिल हैं। इन चारों समितियों के वास्तविक जमाकर्ता सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर रिफंड के लिए अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं।





सहारा रिफंड के लिए कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://mocrefund.crcs.gov.in पर जाएं।

पोर्टल पर उपलब्ध आवेदन प्रक्रिया के अनुसार लॉग-इन करें।

ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में अपनी जरूरी जानकारी भरें।

जमा राशि और अपने क्लेम से संबंधित आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

सभी जानकारियों की जांच करने के बाद आवेदन सबमिट कर दें।



आवेदन करने के लिए निवेशक का मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना जरूरी है। इसके अलावा उनके पास बैंक खाता होना चाहिए। जमा राशि और अपने दावे के प्रमाण के तौर पर जरूरी दस्तावेज भी तैयार रखने होंगे।




सहारा रिफंड पोर्टल पर दी गई प्रक्रिया के अनुसार, आवेदन जमा होने के बाद संबंधित सहकारी समितियों द्वारा 30 दिनों के भीतर दावे का सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद अगले 15 दिनों के भीतर यानी आवेदन करने के कुल 45 दिनों के अंदर निवेशकों को SMS या पोर्टल के माध्यम से उनके आवेदन की स्थिति और निर्णय की जानकारी दी जाएगी।




पोर्टल की ओर से निवेशकों को यह भी सलाह दी गई है कि चारों सहकारी समितियों से संबंधित सभी दावे एक ही आवेदन फॉर्म में जमा करें। केवल आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए गए दावों पर ही विचार किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सहारा रिफंड के लिए आवेदन करने पर किसी तरह का शुल्क नहीं देना होगा। इसलिए निवेशकों को किसी भी अनधिकृत व्यक्ति या एजेंट को पैसे देने से बचना चाहिए।