Bihar News: परिवहन विभाग ने ऑफलाइन माध्यम से निबंधित वाहन मालिकों को अंतिम मौका दिया है. 31 दिसंबर 2026 तक अगर बैकलॉग इंट्री नहीं कराई तो उन गाड़ियों को अमान्य घोषित कर दिया जायेगा. इस संबंध में परिवहन आयुक्त आरिफ अहसन ने पत्र जारी किया है. 


वैसे सभी वाहन जो ऑफलाइन माध्यम से निबंधित हुए हैं, उनकी एंट्री को लेकर परिवहन विभाग ने समय सीमा तय कर दिया है . 31 दिसंबर 2026 तक ऑफलाइन माध्यम से निबंधित वाहनों का कागजात (निबंधन प्रमाण पत्र, फार्म- 23, वाहन स्वामी का आधार कार्ड एवं संबंधित कागजात) जिला परिवहन कार्यालय में बैकलॉग एंट्री करवाना है. यह एंट्री ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से की जाएगी. इस अवधि के बाद वैसे सभी वाहन जिनका बैकलॉग एंट्री नहीं किया गया, उन्हें अमान्य घोषित कर दिया जाएगा . इस संबंध में राज्य परिवहन आयुक्त आरिफ अहसान ने पत्र जारी किया है .


परिवहन विभाग द्वारा 3 सितंबर 2026 को इस संबंध में पत्र जारी किया गया है. जिसमें कहा गया है कि सड़क परिवहन मंत्रालय के निर्देश के आलोक में राज्य में ऑफलाइन माध्यम से निबंधित सभी वाहनों के बैकलॉग एंट्री के लिए कार्रवाई की जा रही है. मंत्रालय द्वारा निर्देशित कागजात जैसे- फॉर्म 21, 22, सेल-रिटेल इनवॉइस एवं फर्स्ट टाइम इंश्योरेंस के कागजात उपलब्ध होने की स्थिति में संबंधित जिला परिवहन कार्यालय स्तर पर बैकलॉग की एंट्री की जा रही है. इन कागजातों के नहीं रहने पर बैकलॉग एंट्री की अनुमति के लिए स्टेट एडमिन के स्तर से आवश्यक कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है.