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24-Feb-2026 06:53 PM
By Viveka Nand
Bihar News: रेरा बिहार ने पटना ग्रीन होम्स के खिलाफ आदेश पारित किया है. बेंच ने पटना ग्रीन होम्स के प्रोजेक्ट मेट्रो वृंदावन प्रोजेक्ट में पैसा लगाए ग्राहक का सूद समेत राशि वापस करने को कहा है. इसके लिए 60 दिनों की मोहलत दी गई है.
रेरा ने 13 फरवरी के आदेश में कहा है कि Patna Green Housing Pvt. Ltd. & Ors. के प्रोजेक्ट METRO VRINDAVAN CITY में पैसा लगाए Shubham Kumar को 26 लाख 50 हजार रू सूद के साथ वापस करे. इसी के साथ केस को डिस्पोज कर दिया गया.

