New rules October 2026: बिहार में 1 अक्टूबर से कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है. इन बदलावों का असर एलपीजी सब्सिडी, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक से कैश निकालने, बच्चों के आधार अपडेट और प्रॉपर्टी टैक्स पर पड़ेगा. ऐसे में आम लोगों के लिए इन नियमों की जानकारी रखना जरूरी है.
LPG सब्सिडी के लिए BAA जरूरी
बिहार समेत पूरे देश में घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन यानी BAA से जुड़ा नियम लागू होने जा रहा है. सरकारी सब्सिडी का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को BAA पूरा करना होगा.
अगर किसी उपभोक्ता ने तय समय तक BAA नहीं कराया तो गैस सिलिंडर की बुकिंग या आपूर्ति बंद नहीं होगी, लेकिन उसे सरकारी सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाएगा. जिन उपभोक्ताओं ने पहले ही यह प्रक्रिया पूरी कर ली है, उन्हें दोबारा इसे कराने की जरूरत नहीं होगी.
जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र में देरी पर बढ़ेगी प्रक्रिया
जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियमों में भी बदलाव होगा. जन्म या मृत्यु के 21 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन कराने पर प्रक्रिया सामान्य और निशुल्क रहेगी.
वहीं, रजिस्ट्रेशन में देरी होने पर अतिरिक्त अनुमति और जुर्माने से जुड़े प्रावधान लागू होंगे. एक साल से अधिक और दो साल के भीतर जन्म प्रमाण पत्र के रजिस्ट्रेशन के लिए उपजिलाधिकारी या जिलाधिकारी के कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति जरूरी होगी.
SBI खाते से कैश निकालने पर देना होगा चार्ज
भारतीय स्टेट बैंक के बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBDA से कैश निकालने वालों के लिए भी नियम बदल रहा है. 1 अक्टूबर से महीने में चार बार तक कैश निकालना निशुल्क रहेगा.
इसके बाद हर बार कैश निकालने पर 15 रुपये का शुल्क और उस पर लागू GST देना होगा. ऐसे में महीने में चार से ज्यादा बार कैश निकालने वाले ग्राहकों पर अतिरिक्त शुल्क का असर पड़ेगा.
बल्क FD की सीमा में बदलाव
बैंकों में बल्क फिक्स्ड डिपॉजिट से जुड़े नियम में भी बदलाव होगा. अब 3 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा की फिक्स्ड डिपॉजिट को बल्क डिपॉजिट माना जाएगा. पहले इसकी सीमा 2 करोड़ रुपये थी.
एक ही शहर या क्षेत्र में बैंक की अलग-अलग शाखाओं में बल्क FD के लिए अलग-अलग ब्याज दर देने की व्यवस्था भी नहीं होगी. इससे एक ही श्रेणी की बल्क FD पर ब्याज दरों में पारदर्शिता बढ़ेगी.
बच्चों के आधार बायोमेट्रिक अपडेट पर लगेगी फीस
बच्चों के आधार में बायोमेट्रिक अपडेट की मुफ्त सुविधा 30 सितंबर को खत्म हो रही है. 1 अक्टूबर से बच्चों के फिंगरप्रिंट और फोटो जैसे बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपये शुल्क देना होगा.
जिन अभिभावकों को बच्चे का बायोमेट्रिक अपडेट कराना है, वे 30 सितंबर तक उपलब्ध मुफ्त सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.
पटना में प्रॉपर्टी टैक्स पर लगेगा ब्याज
पटना नगर निगम क्षेत्र में संपत्ति कर जमा करने वाले लोगों के लिए भी 30 सितंबर महत्वपूर्ण तारीख है. इसके बाद 1 अक्टूबर से बकाया संपत्ति कर की मूल राशि पर हर महीने 1.5 प्रतिशत की दर से ब्याज लगेगा.
जितने लंबे समय तक संपत्ति कर बकाया रहेगा, उतनी ही देनदारी बढ़ती जाएगी. ऐसे में संपत्तिधारकों के लिए समय पर टैक्स जमा करना जरूरी होगा.