Bihar News: बिहार में मछुआरों और मछली पालकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है.राज्य सरकार ने मछली व्यवसाय से जुड़े लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक विशेष दुर्घटना बीमा योजना शुरू की है.इस योजना के तहत पात्र मछुआरों और मछली पालकों को ₹5 लाख तक का दुर्घटना बीमा कवर दिया जाएगा.सबसे खास बात यह है कि इस बीमा का पूरा प्रीमियम सरकार खुद वहन करेगी.लाभार्थियों को इसके लिए किसी तरह का अतिरिक्त खर्च नहीं करना होगा.


दरअसल, मछली पकड़ने और तालाबों में काम करने के दौरान कई बार हादसे हो जाते हैं.कई मामलों में लोगों की जान भी चली जाती है या परिवार गंभीर आर्थिक संकट में फंस जाता है.ऐसी परिस्थितियों में प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहारा देने के उद्देश्य से सरकार ने यह योजना शुरू की है.सरकार का मानना है कि इससे मत्स्य व्यवसाय से जुड़े हजारों परिवारों को सुरक्षा मिलेगी और लोगों का इस क्षेत्र के प्रति भरोसा भी बढ़ेगा.


योजना के तहत यदि किसी पंजीकृत मछुआरे या मछली पालक की दुर्घटना में मौत हो जाती है तो उसके आश्रितों को 5 लाख तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी.यह राशि सीधे लाभार्थी परिवार को दी जाएगी ताकि कठिन समय में उन्हें आर्थिक मदद मिल सके.


योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक मछुआरों और मछली पालकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा.इसके लिए सबसे पहले विभाग में पंजीकरण कराना आवश्यक है.आवेदन के दौरान आधार कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति और मत्स्य पालन से संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे.


आवेदन मिलने के बाद विभागीय स्तर पर दस्तावेजों की जांच की जाएगी.इसके बाद फील्ड ऑफिसर संबंधित मछली पालक या मछुआरे के तालाब और कार्यस्थल का निरीक्षण करेंगे.सभी प्रक्रियाएं पूरी होने और पात्रता की पुष्टि होने के बाद लाभार्थी को योजना का लाभ दिया जाएगा.