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Bihar Co: जिलाधिकारी के टकराना महिला CO को पड़ रहा महंगा ! DM की रिपोर्ट पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने उठाया यह कदम,जानें...

Bihar News: वैशाली जिले की अंचल अधिकारी लवली कुमारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू हो गई है. 26 अक्टूबर 2024 को समाहरणालय परिसर में धरना देने, भूमि विवाद बैठक से अनुपस्थित रहने और राजस्व कार्यों में लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप हैं.

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16-Sep-2025 04:50 PM

By Viveka Nand

  • Bihar Co: वैशाली जिले के राजस्व अधिकारियों ने जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था. जिलाधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिले के अंचल अधिकारी-राजस्व अधिकारी हाजीपुर जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना पर बैठ गए थे. यह घटना 26 अक्टूबर 2024 की है. जिलाधिकारी ने धऱना में शामिल अंचल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को पत्र भेजा था. इस आलोक में कई सीओ के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की गई। वैशाली के तत्कालीन महिला अंचल अधिकारी लवली कुमारी के खिलाफ भी विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जिलाधिकारी की रिपोर्ट पर विभागीय कार्यवाही चलाने का आदेश दिया है. 

  • वैशाली के जिलाधिकारी ने 30 अक्टूबर 2024 को ही वैशाली के अंचल अधिकारी लवली कुमारी के खिलाफ आरोप-पत्र गठित कर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को उपलब्ध कराया. वैशाली की अंचल अधिकारी लवली कुमारी पर 26 अक्टूबर 2024 को समाहरणालय परिसर में धरना पर बैठकर प्रदर्शन करने के गंभीर आरोप हैं. इसके अलावे दाखिल खारिज, ऑनलाइन लगान वसूली, ऑफलाइन लगान जमा नहीं करने, परिमार्जन प्लस,ई-मापी, एलपीसी, जमाबंदी डिजिटाइजेशन, अभियान बसेरा जैसे कार्यों के निष्पादन में लापरवाही बरतने के आरोप हैं. साथ ही बिना सूचना के धरना देने के आरोप हैं.  

  • जिलाधिकारी की रिपोर्ट में कहा गया था कि 26 अक्टूबर 2024 को धरना पर बैठने की वजह से शनिवार को होने वाले भूमि समाधान बैठक में सीओ लवली कुमारी अनुपस्थित रहीं. इस वजह से भूमि विवाद से संबंधित बैठक नहीं हुई. जिसका प्रभाव विधि व्यवस्था पर पड़ने के आरोप प्रतिवेदन किए गए. इन आरोपों में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया है . वैशाली के अपर समाहर्ता को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है. लवली कुमारी से अपेक्षा की गई है कि वह अपने बचाव के संबंध में पक्ष रखें , जैसा संचालन पदाधिकारी अनुमति दें . निदेशक चकबंदी राकेश कुमार की तरफ से यह पत्र जारी किया गया है.