Bihar Police News: सिवान के चैनपुर में दुर्गा पूजा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाने और अश्लील गानों पर नर्तकी से डांस कराने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. चैनपुर थाना पुलिस ने मामले में 101 लोगों को नामजद करते हुए 150 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. आरोपितों में अलग-अलग पूजा समितियों के लाइसेंसधारी और सदस्य शामिल हैं.
पुलिस के अनुसार, 24 अक्टूबर की शाम करीब 7:15 बजे अंबेडकर चौक पर प्रतिमा विसर्जन के दौरान कई पूजा समितियों के जुलूस पहुंचे थे. आरोप है कि जुलूस में बड़े-बड़े डीजे पर तेज आवाज में अश्लील और आपत्तिजनक गाने बजाए जा रहे थे. इसी दौरान नर्तकी से डांस कराने और जुलूस में हुड़दंग करने की बात भी सामने आई.
थानाध्यक्ष के बयान पर दर्ज हुई FIR
चैनपुर थानाध्यक्ष विजय रंजन कुमार के स्वलिखित बयान पर यह प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस ने महावीरी पूजा समिति अखाड़ा नंबर-दो, हरिजन टोला पूजा समिति, अखाड़ा नंबर-तीन गोला बाजार, वीआईपी महावीर दुर्गा पूजा समिति मुबारकपुर, नवयुवक महावीरी पूजा समिति दुलम स्थान और बाहुबली अखाड़ा समिति नयागांव समेत अन्य समितियों के लोगों को मामले में आरोपित किया है.
पुलिस का कहना है कि विसर्जन जुलूस से पहले शांति समिति की बैठक में एसडीओ की ओर से सभी लाइसेंसधारियों को निर्धारित ध्वनि मानकों और तय समय-सीमा का पालन करने का निर्देश दिया गया था. इसके बावजूद जुलूस के दौरान डीजे की आवाज कम नहीं की गई.
पुलिस के मुताबिक, जुलूस में इस्तेमाल किए गए कई डीजे बॉक्स पर संचालक और मालिक का नाम-पता दर्ज नहीं था. इस वजह से मौके पर डीजे संचालकों की पहचान करने में परेशानी हुई. अब पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर अज्ञात आरोपितों और डीजे संचालकों की पहचान करने में जुटी है.
101 नामजद, 150 से ज्यादा अज्ञात
इस मामले में 101 लोगों को नामजद किया गया है, जबकि 150 से अधिक अज्ञात लोगों को भी आरोपित बनाया गया है. पुलिस वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अज्ञात लोगों की पहचान करने की कार्रवाई कर रही है.
पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 223, 296 और बिहार लाउडस्पीकर अधिनियम की धारा 9 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है. मामले की जांच जारी है.