SAMASTIPUR: समस्तीपुर रेलवे जंक्शन पर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के एसी फर्स्ट कोच से 75 लीटर विदेशी शराब बरामदगी मामले में गिरफ्तार नेहा झा को सोमवार को समस्तीपुर जिला कोर्ट से जमानत मिल गई।
चार सितंबर को न्यायिक हिरासत में भेजी गई नेहा झा 24 दिन बाद जमानत पर जेल से बाहर आयी। वहीं इसी मामले में गिरफ्तार उसके बहनोई के भाई ईशान कुमार की ओर से अब तक न्यायालय में जमानत के लिए कोई अर्जी दाखिल नहीं की गई है। ऐसे में ईशान फिलहाल न्यायिक हिरासत में ही रहेगा।
समस्तीपुर जंक्शन पर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के एसी फर्स्ट कोच के एच-1कोच के कूपे से विदेशी शराब बरामद होने के बाद नेहा झा और ईशान कुमार को गिरफ्तार किया गया था। कार्रवाई के दौरान कूपे से करीब 75 लीटर विदेशी शराब बरामद होने की बात सामने आई थी। गिरफ्तारी के बाद दोनों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
नेहा झा चार सितंबर से जेल में थी। नेहा झा की ओर से उत्पाद न्यायालय 2 के न्यायाधीश सुमित रंजन के कोर्ट मे नियमित जमानत याचिका दाखिल की गई थी। मामले में पहले सुनवाई की तारीख 14 सितंबर निर्धारित की गई थी लेकिन उस दिन न्यायालय ने बेल नहीं दी।जिस के बाद अगली सुनवाई 24 सितम्बर को होनी थी। लेकिन उस दिन एक महिला अधिवक्ता के निधन के कारण अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से अलग रहने के चलते सुनवाई नहीं हो सकी थी।
इसके बाद 28 सितंबर को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई।सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान न्यायालय ने नेहा झा की नियमित जमानत याचिका स्वीकार कर ली। जमानत मिलने के बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी होने पर उसकी जेल से रिहाई होगी। शराब बरामदगी के मामले में चार सितंबर से न्यायिक हिरासत में रही नेहा झा करीब 24 दिन बाद सोमवार के देर शाम तक जेल से बाहर आने वाली है।
वहीं इस मामले में गिरफ्तार ईशान कुमार की ओर से अभी तक न्यायालय में जमानत के लिए कोई आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। इसलिए वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में ही रहेगा।नेहा झा मामले मे सरकार की ओर से लोक अभियोजक वरिष्ठ अधिवक्ता पंकज देव थे तो वहीँ बचाव पक्ष की ओर अधिवक्ता चन्दन कुमार सिंह थे।