PATNA:पटना हाई कोर्ट ने पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे और रघुनाथपुर विधायक ओसामा शहाब को बड़ी राहत दी है। जमीन विवाद से जुड़े मामले में ओसामा को अग्रिम जमानत दी गई है। न्यायमूर्ति जस्टिस खातिम रजा की एकलपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ओसामा शहाब की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार की।
बता दें कि इससे पहले हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने ओसामा शहाब के खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाते हुए मामले की केस डायरी तलब की थी। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश दीक्षित ने कोर्ट को बताया कि जिस भूमि को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है, उसके स्वामित्व का मामला पहले से ही सिवान की सक्षम सिविल अदालत में विचाराधीन है।
उन्होंने कहा कि संबंधित भूमि ओसामा शहाब ने विधिवत खरीदी है, जबकि शिकायतकर्ता भी उसी जमीन पर अपना स्वामित्व होने का दावा कर रहा है। ऐसे में वास्तविक मालिकाना हक का फैसला केवल सिविल अदालत ही कर सकती है।बचाव पक्ष ने अदालत में यह भी दलील दी कि जब तक भूमि के वास्तविक स्वामित्व का निर्णय नहीं हो जाता, तब तक उस पर निर्माण कार्य को लेकर किसी प्रकार की आपराधिक जिम्मेदारी तय नहीं की जा सकती।
अधिवक्ता ने प्राथमिकी का हवाला देते हुए कहा कि इसमें विधायक ओसामा शहाब पर किसी प्रत्यक्ष आपराधिक कृत्य या धमकी देने का आरोप नहीं लगाया गया है। प्राथमिकी में केवल मोबाइल फोन पर हुई बातचीत का उल्लेख है। रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों, केस डायरी और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद पटना हाई कोर्ट ने ओसामा शहाब की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर करते हुए उन्हें राहत प्रदान की।