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Bihar News: ये बिहार है जनाब...यहां कार में हेलमेट नहीं पहनने पर भी कट जाता है चालान...क्या सरकार ऐसे पूरा करेगी राजस्व में आई कमी?

Bihar News: पूर्णिया यातायात पुलिस ने एक कार मालिक को हेलमेट न पहनने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया, जबकि कार मधेपुरा में थी।

 Bihar News:

11-Apr-2025 09:38 AM

By KHUSHBOO GUPTA

Bihar News: बिहार में शराबबंदी के बाद राजस्व में काफी कमी आयी है। इस कमी को पूरा करने के लिए खनन, यातायात, पुलिस विभाग को नियम तोड़ने वालों के खिलाफ अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। जिसकी मॉनिटरिंग पटना मुख्यालय से की जा रही है। इसी बीच पूर्णिया पुलिस को दिए गए टारगेट को पूरा करने के लिए यातायात विभाग लगातार बिना हेलमेट, रेडलाइट को तोड़ने वाले के साथ साथ बिना लाइसेंस, प्रदूषण का जुर्माना चालकों से वसूल रही है।


इसी क्रम में पूर्णिया यातायात विभाग ने एक बड़ी गलती कर दी है। यातायात पुलिस ने एक कार चालक को हेलमेट न पहनने पर 1000 का जुर्माना लगा दिया है। जुर्माना लगने के बाद कार मालिक के मोबाइल पर जुर्माने का मैसेज आया जिससे वो हैरान हो गए। क्योंकि जब उनकी गाड़ी का चालान किया गया तो उस वक्त उनकी गाड़ी मधेपुरा जिले में थी। वे पूर्णिया गए भी नहीं थे। बिना पूर्णिया गए चालान कटने पर चौसा लौआलगाम निवासी मो. इरफान ने यातायात विभाग से लिखित शिकायत की तो उनकी एक भी नहीं सुनी गई और चालान कटने के बाद जुर्माना राशि जमा करने के निर्देश दिए गए।


गाड़ी मालिक मो. इरफान ने कहा कि उनके मोबाइल नंबर पर मैसेज आया कि गाड़ी संख्या बीआर 11 एजी 6502 के चालक के हेलमेट नहीं पहनने के कारण 1000 का चालान काटा गया है। चालान का भुगतान जिला परिवहन कार्यालय पूर्णिया में जाकर करें। उन्होंने बताया कि चालान में मोबाइल द्वारा मोटरसाइकिल का खींचा हुआ नंबर प्लेट भी था, जिसमें उनके कार का नंबर अंकित था।


कार मालिक ने कहा कि उनकी गाड़ी घर में थी, वो कई महीनों से पूर्णिया गए भी नहीं हैं। परेशान होकर वे यातायात थाना पूर्णिया पहुंच कर यातायात पुलिस से जानकारी ली। जिसमें पता चला कि बिना हेलमेट के जा रहे बाइक सवार का पुलिस ने मोबाइल से फोटों खींच लिया था और रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर वाहन स्वामी को चालान कर दिया गया था। वहीं जब गाड़ी मालिक ने यातायात पुलिस अधिकारियों को बताया कि यह नंबर कार का है तो सभी ने चुप्पी साध ली और किसी भी प्रकार की रियायत देने से इनकार कर दिया। जिसके बाद पीड़ित ने थाने में आवेदन देकर लिखित शिकायत की है।