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14-Jan-2026 08:35 PM
By First Bihar
PATNA: उपमुख्यमंत्री सह राजस्व व भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि भूमि सुधार जनकल्याण संवाद के दौरान नागरिकों से मिलकर महसूस हुआ कि राजस्व न्यायालयों में आम नागरिक न्याय मिलने की उम्मीद से आते हैं। बुधवार को जारी अपने बयान में उन्होंने कहा कि यदि समान प्रकृति के मामलों में अलग-अलग स्तरों पर भिन्न निर्णय होते हैं, तो यह न्याय की मूल भावना के विपरीत है। सरकार का उद्देश्य राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से पारदर्शी, समान और कानूनसम्मत न्याय सुनिश्चित करना है। इसी दिशा में महाधिवक्ता के विधिक परामर्श को मार्गदर्शक बनाकर निर्णयों में एकरूपता लाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि हर नागरिक को भरोसेमंद और निष्पक्ष न्याय मिल सके।
विदित हो कि उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में अब तक पटना, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा एवं भागलपुर में आयोजित किए गए भूमि सुधार जन कल्याण संवाद में राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम) के अंतर्गत पारित हो रहे आदेशों की भी विस्तृत समीक्षा की गई। इन समीक्षा में यह तथ्य सामने आया कि प्रमंडलीय आयुक्त, समाहर्ता, अपर समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता व अंचल अधिकारी स्तर के न्यायालयों द्वारा पारित समरूप मामलों के निर्णयों में कई बार असमानता देखी जा रही है, जिससे आमजनों को समान प्रकृति के मामलों में भिन्न-भिन्न परिणाम प्राप्त हो रहे हैं।
इस स्थिति को गंभीर मानते हुए उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि राजस्व न्यायालयों में निर्णय प्रक्रिया को एकरूप, पारदर्शी और विधि-सम्मत बनाया जाए। ताकि आम नागरिकों को “एक ही प्रकार के मामले में एक जैसा न्याय” सुनिश्चित हो सके। इसी उद्देश्य से राजस्व व भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सी.के. अनिल द्वारा 13 जनवरी 2026 को सभी समाहर्ताओं को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। राजस्व विभाग ने निर्देश जारी कर कहा है कि प्रशासनिक एवं अर्ध-न्यायिक निर्णय लेते समय विद्वान महाधिवक्ता के विधिक परामर्श को मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में अपनाया जाए।
इसमें महाधिवक्ता का परामर्श बाध्यकारी नहीं है, फिर भी वह विधि-सम्मत, मान्य और न्यायिक कसौटी पर खरा उतरने वाला होता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विभिन्न स्तरों के राजस्व न्यायालयों के स्तर से पारित आदेशों में अनावश्यक भिन्नता न हो। निर्देशों में यह भी रेखांकित किया गया है कि किसी निर्णय को जिस प्रक्रिया से लिया गया हो, उसी प्रक्रिया से उसमें संशोधन या समाप्ति की जानी चाहिए। विधि विभाग द्वारा गठित अधिवक्ताओं के पैनल को किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा एकतरफा भंग करना विधि-सम्मत नहीं है।
ऐसे निर्णय अधिकार क्षेत्र से बाहर माने जाएंगे और उन्हें मनमाना तथा अस्थिर समझा जायेगा। प्रधान सचिव की तरफ से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि सभी अर्ध-न्यायिक आदेश प्राकृतिक न्याय, संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुपातिकता के सिद्धांतों के अनुरूप होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध निर्णय लेने से पूर्व उन्हें सुनवाई का पूरा अवसर देना अनिवार्य है। बिना ठोस आधार, अस्पष्ट या तथ्यहीन आदेश अवैध माने जाएंगे। साथ ही इन्हें न्यायिक व्यवस्था में असमानता को अधिक बढ़ाने वाला माना जाएगा।