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26-Feb-2026 03:11 PM
By First Bihar
Toll plaza pass : हमारे देश में स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे पर बने टोल प्लाजा से हर दिन लाखों वाहन गुजरते हैं। आमतौर पर सभी वाहनों को टोल टैक्स देना होता है, लेकिन कुछ विशेष नियमों के तहत टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोग और कुछ चुनिंदा कैटेगरी को छूट मिलती है। यह छूट केवल तय दूरी के भीतर रहने वाले लोगों पर लागू होती है।
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के नियमों के अनुसार, अगर आपका घर किसी टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में है, तो आपको टोल में छूट मिल सकती है। इसके लिए स्थानीय निवासी होने का प्रमाण देना जरूरी होता है। इसे साबित करने के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी या बिजली का बिल जैसे दस्तावेज दिखाने पड़ते हैं। सितंबर 2024 में लागू हुई नई “जितनी दूरी उतना टोल” नीति के तहत GNSS तकनीक से ट्रैक होने वाले वाहनों को 20 किलोमीटर तक की यात्रा पर टोल नहीं देना होगा। इसके लिए नेशनल हाईवे फीस रूल में संशोधन किया गया है।
इसके अलावा, टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोग 340 रुपये में महीने का पास बनवा सकते हैं। यह पास केवल एक टोल प्लाजा के लिए मान्य होता है और एक महीने तक असीमित आवागमन की अनुमति देता है। पास बनवाने के लिए आरसी, एड्रेस प्रूफ, फास्टैग और फोटो जमा करनी होती है। स्वीकृति के बाद फास्टैग अपडेट कर दिया जाता है या पास जारी होता है। ध्यान रहे कि यह सुविधा कमर्शियल वाहनों के लिए लागू नहीं है और हर महीने इसे रिन्यू करना होता है।
टोल टैक्स से छूट केवल आसपास रहने वाले नागरिकों तक सीमित नहीं है। कुछ सरकारी और इमरजेंसी वाहनों को भी टोल से छूट मिलती है। इनमें केंद्र और राज्य सरकार के ऑफिशियल वाहन, पुलिस, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, नौसेना और वायुसेना, तथा नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के राहत और बचाव वाहन शामिल हैं।साथ ही, अधिकांश टोल प्लाजा पर टू-व्हीलर वाहनों से टोल नहीं लिया जाता। इसका कारण यह है कि बाइक और स्कूटर का सड़क पर वजन कम होता है और इनके लिए फास्टैग अनिवार्य नहीं है।