Patna School News: पटना में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। पटना जिला दंडाधिकारी की कोर्ट ने जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में पांचवीं तक की कक्षाएं संचालित करने पर रोक लगा दिया है जबकि आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन सुबह 10 बजे तक ही किया जाएगा। यह आदेश आगामी 2 जून तक लागू रहेगा।
न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, पटना की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि, “जिले में रह रहे अधिक तापमान, विशेष रूप से दोपहर के समय पड रही भीषण गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना के मद्देनजर इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक-7360/वि०, दिनांक-28.05.2026 के द्वारा सभी निजी / सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल एवं ऑगनबाडी केन्द्रों सहित) में वर्ग-05 तक के कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियों पर दिनाक 02.06. 2026 तक पूर्णरूपेण प्रतिबंध लागू किया गया है।
मेरे संज्ञान में यह बात लायी गई है कि सबसे कमजोर वर्ग (3-6 वर्ष) के बच्चों के लिए पोषण संबंधी प्रावधान सुनिश्चित करने हेतु आंगनवाड़ी केन्द्रों का संचालन आवश्यक है। अतः उक्त के मद्देनजर उपर्युक्त आदेश में इस हद तक संशोधन किया जाता है कि जिले में स्थित आंगनवाडी केन्द्र पूर्वाह्न 10 बजे तक संचालित किये जा सकते हैं। यह आदेश दिनाक-29.05.2026 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुहर के अंतर्गत जारी किया गया है”।