Patna High Court News: सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आलोक में पटना हाईकोर्ट ने गर्मी की छुट्टियों के दौरान संचालित होने वाली वेकेशन बेंच की सुनवाई पूरी तरह वर्चुअल मोड में करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में हाईकोर्ट प्रशासन ने विस्तृत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी की है।


जारी निर्देशों के अनुसार, 18 मई से 4 जून 2026 तक कार्य दिवसों में वेकेशन बेंच के समक्ष सूचीबद्ध सभी मामलों की सुनवाई केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी। हाईकोर्ट प्रशासन ने बताया कि प्रत्येक कोर्ट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक प्रतिदिन प्रकाशित होने वाली कॉज लिस्ट में उपलब्ध रहेगा। सभी मामलों की ई-फाइलिंग अनिवार्य कर दी गई है और अधिवक्ताओं व उनके क्लर्कों से हाईकोर्ट परिसर में अनावश्यक आवाजाही से बचने की अपील की गई है।


एसओपी के अनुसार, वर्चुअल सुनवाई के दौरान अधिवक्ताओं को पेशेवर परिधान में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। यदि कोई अधिवक्ता ड्रेस कोड का पालन नहीं करता है, तो अदालत उसे सुनवाई से वंचित कर सकती है। अधिवक्ता और पक्षकार अपने कार्यालय या आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यवाही में शामिल हो सकेंगे। हालांकि, वाहन से जुड़ने की अनुमति नहीं होगी। सुनवाई के दौरान कैमरा चालू रखना भी अनिवार्य किया गया है।


हाईकोर्ट ने अधिवक्ताओं को यह सुविधा भी दी है कि वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित मोशन बेंच के समक्ष अतिआवश्यक मामलों की मेंशनिंग कर सकते हैं। एसओपी में कोर्ट कार्यवाही की रिकॉर्डिंग पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि केवल अधिकृत अधिवक्ता ही अदालत को संबोधित कर सकेंगे। हाईकोर्ट प्रशासन ने तकनीकी सहायकों और कोर्ट मास्टर को निर्देश दिया है कि वे प्रत्येक कार्य दिवस सुबह 8 बजे से पहले वर्चुअल सुनवाई प्रणाली को सुचारु रूप से तैयार रखें।