ब्रेकिंग न्यूज़

Pahalgam Terror Attack: भारत के एक्शन से पहले पाकिस्तानी सेना में हड़कंप, 250 से ज्यादा अधिकारी, 1200 से ज्यादा जवानों का इस्तीफा Two Ministers Resign: विधानसभा चुनाव से पहले एम के स्टालिन को बड़ा झटका, दो बड़े मंत्रियों ने कैबिनेट से दिया इस्तीफा Two Ministers Resign: विधानसभा चुनाव से पहले एम के स्टालिन को बड़ा झटका, दो बड़े मंत्रियों ने कैबिनेट से दिया इस्तीफा Bihar News: चिकित्सक की लापरवाही ने ली महिला की जान, घटना के बाद परिजनों का जमकर हंगामा Bihar Weather Alert: पटना समेत बिहार के इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट Bihar Weather Alert: पटना समेत बिहार के इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट Bihar Crime News: झारखंड से किडनैप लड़का बिहार में मिला, जंगली इलाके से पुलिस ने कुछ ऐसे किया बरामद Sanjeev Mukhiya: EOU की पूछताछ में संजीव मुखिया ने किए चौंकाने वाले खुलासे, कई सफेदपोशों के नाम का जिक्र; बताया कैसे बना NEET पेपर लीक का मास्टरमाइंड? Sanjeev Mukhiya: EOU की पूछताछ में संजीव मुखिया ने किए चौंकाने वाले खुलासे, कई सफेदपोशों के नाम का जिक्र; बताया कैसे बना NEET पेपर लीक का मास्टरमाइंड? Bihar News: बिहार में एक्सप्रेसवे पर बन रहा निर्माणाधीन पुल गिरा, कई लोगों के दबने की आशंका

पटना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, जूनियर इंजीनियर के पद के योग्य नहीं B-TECH डिग्रीधारी

BIHAR

28-Jan-2025 10:55 PM

By First Bihar

patna high court decision: पटना हाई कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया है। पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि बी-टेक डिग्रीधारी जूनियर इंजीनियर के पद के योग्य नहीं हैं। बिहार जल संसाधन विभाग अधीनस्थ इंजीनियरिंग (सिविल) संवर्ग भर्ती नियम को असंवैधानिक करार देने से हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया। 


पटना हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जूनियर इंजीनियर (civil) के पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता के रूप में सिविल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या समकक्ष निर्धारित किया गया है लेकिन बीटेक डिग्रीधारी उम्मीदवार इस पद पर आवेदन कर नियुक्त हो जाते थे। 


इसके बाद राज्य सरकार ने इंजीनियरिंग (civil) संवर्ग भर्ती नियम लाई। जिसके तहत बी-टेक डिग्रीधारी को जूनियर इंजीनियर के पद के लिए अयोग्य करार कर दिया। इस नियम को हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी गई थी। बिहार जल संसाधन विभाग के अधीनस्थ इंजीनियरिंग (सिविल) संवर्ग भर्ती नियम-2023 के नियम 8 (1) (ii) और (iii) को चुनौती देने वाली याचिका को एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने खारिज कर दिया।