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सहायक अभियंता की नियुक्ति पर पटना हाई कोर्ट ने लगाई रोक, बिहार सरकार और BPSC से मांगा जवाब

231 सहायक अभियंताओं की संविदा पर बहाली के लिए 9 जनवरी को ग्रामीण कार्य विभाग ने विज्ञापन निकाला था। जिस पर आज पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब इस मामले में 13 फरवरी को अगली सुनवाई होगी।

BIHAR

29-Jan-2025 09:00 PM

By First Bihar

patna high court order: ग्रामीण कार्य विभाग ने संविदा के आधार पर 231 सहायक अभियंताओं की नियुक्ति के लिए 9 जनवरी को आवेदन निकाला था। पटना हाई कोर्ट ने इन नियुक्तियों पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार और बिहार लोक सेवा आयोग (bpsc) को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। 


याचिकाकर्ता का कहना है कि एक अन्य मामले में गेट स्कोर के आधार पर नियुक्ति को पटना हाई कोर्ट अस्वीकार कर चुकी है। इसके बावजूद ग्रामीण कार्य विभाग ने गेट (ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग) स्कोर के आधार पर सहायक अभियंताओं की संविदा पर बहाली के लिए विज्ञापन निकाला है। इन नियुक्तियों पर पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 13 फरवरी को होगी।