PATNA: राजधानी पटना में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बेकरी और खाद्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की जांच में एक्सपायरी खाद्य सामग्री, गंदगी और खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी जैसी कई अनियमितताएं सामने आई हैं। कार्रवाई के तहत The Cake's Delight का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, जबकि Winni Retails Pvt. Ltd. को तीन दिनों तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा The Cake Boss और अन्य प्रतिष्ठानों में मिली खामियों पर भी कार्रवाई की गई है। विभाग ने साफ किया है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
बिहार में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता एवं सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खाद्य संरक्षा आयुक्त कुमार रवि के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा पटना के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित बेकरी एवं खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन, अस्वच्छ वातावरण, एक्सपायरी खाद्य सामग्री के भंडारण तथा अन्य अनियमितताओं के मामले सामने आए। विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए एक्सपायरी एवं अनुपयुक्त खाद्य सामग्री को मौके पर नष्ट कराया गया। संबंधित प्रतिष्ठानों को आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं। गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर लाइसेंस निलंबन एवं कारोबार बंद रखने जैसी कार्रवाई भी की गई है।
जक्कनपुर स्थित The Cake's Delight का लाइसेंस निलंबित, विनिर्माण बंद करने का निर्देश
जक्कनपुर थाना क्षेत्र के न्यू बिग्रहपुर ढलाई रोड स्थित M/S The Cake's Delight का निरीक्षण करने के दौरान प्रतिष्ठान की स्वच्छता एवं भंडारण व्यवस्था असंतोषजनक पाई गई। निरीक्षण में खाद्य लाइसेंस प्रदर्शित नहीं किया गया था। कारखाने, किचन, स्टोर एवं ड्रेनेज की साफ-सफाई में कमी पाई गई। शौचालय की व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं थी। खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित नहीं की गई थीं।निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान से लूज चीज एवं चोको ड्राई केक के नमूने भी संग्रहित किए गए।
इसके अतिरिक्त प्रतिष्ठान में बड़ी मात्रा में एक्सपायरी खाद्य सामग्री पाई गई, जिसे जनस्वास्थ्य के हित में मौके पर नष्ट कराया गया। नष्ट की गई सामग्री में डोनट प्रीमिक्स पाउडर, मोर्डे व्हाइट कंपाउंड, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड कंपाउंड, मिल्क कंपाउंड, डार्क चॉकलेट, डार्क कंपाउंड, डार्क गनाश, फ्रूट कॉकटेल, ग्लूटेन पाउडर, टोमैटो केचप, शुगर पेस्ट, पनीर एवं लूज केक सहित अन्य खाद्य सामग्री शामिल है। नष्ट की गई सामग्री का अनुमानित कुल मूल्य लगभग 13,500 रुपये बताया गया है। खाद्य सुरक्षा मानकों के गंभीर उल्लंघन को देखते हुए प्रतिष्ठान का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है तथा विनिर्माण कार्य तत्काल बंद रखने का निर्देश दिया गया है।
साथ ही, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32 के अंतर्गत सुधार नोटिस जारी कर कमियों को दूर करने के लिए 14 दिनों का समय दिया गया है। निर्धारित समय में सुधार का प्रमाण प्रस्तुत नहीं करने पर लाइसेंस को निलंबित रखने तथा नियमानुसार रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है।
बोरिंग कैनाल रोड स्थित The Cake Boss में अनियमितताएं, खाद्य सामग्री जब्त
पटना के आनंदपुर, बोरिंग कैनाल रोड, एस.के. पुरी स्थित The Cake Boss का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में स्वच्छता एवं खाद्य सामग्री के भंडारण की स्थिति असंतोषजनक पाई गई। प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मचारियों के चिकित्सा फिटनेस प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किए गए। खाद्य सामग्री के निर्माण एवं भंडारण के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने की आवश्यकता पाई गई। निरीक्षण के दौरान लगभग 4,450 रुपये मूल्य की खाद्य सामग्री जब्त की गई। जब्त सामग्री में केक बेस, स्ट्रॉबेरी कलर सहित अन्य खाद्य सामग्री शामिल है।
प्रतिष्ठान को साफ-सुथरा एवं स्वच्छ वातावरण बनाए रखने तथा खाद्य पदार्थों के निर्माण और भंडारण के लिए अलग-अलग स्थानों की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने तथा आवश्यक सुधार करने के लिए निर्देशित किया गया है।
बड़ी पहाड़ी स्थित Winni Retails Pvt. Ltd. में मिलीं कई कमियां, तीन दिनों तक बंद रखने का निर्देश
पटना सदर के बड़ी पहाड़ी, वार्ड संख्या-56, इंडियन ऑयल अलोक पेट्रोल पंप एवं स्टार हॉस्पिटल के निकट स्थित मेसर्स Winni Retails Pvt. Ltd. का निरीक्षण किया गया। प्रतिष्ठान में खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण एवं स्वच्छता से संबंधित कई कमियां पाई गईं। निरीक्षण के दौरान परिसर में कीटों की मौजूदगी तथा खुला कूड़ेदान पाया गया। कर्मचारियों की मेडिकल रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी और व्यक्तिगत स्वच्छता भी मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई।
भंडारण व्यवस्था की जांच में एक्सपायरी कच्चा माल, गंदे कंटेनर तथा खाद्य एवं गैर-खाद्य सामग्री एक साथ रखे जाने की स्थिति सामने आई। प्लास्टिक के खाद्य कंटेनरों की साफ-सफाई भी संतोषजनक नहीं थी। इसके अतिरिक्त एल्युमिनियम के बर्तनों का उपयोग, खाद्य सामग्री के भंडारण में FIFO (First In, First Out) नियम का पालन नहीं करना तथा डीप फ्रीजर के तापमान की लॉगबुक उपलब्ध नहीं होना जैसी कमियां पाई गईं।
निरीक्षण के दौरान लूज चॉकलेट फ्लेवर्ड केक मिक्स का नमूना संग्रहित किया गया।
प्रतिष्ठान से एक्सपायरी एवं अनुपयुक्त खाद्य सामग्री भी नष्ट कराई गई। इसमें लगभग 5 किलोग्राम ब्राउनी प्री-मिक्स, 3 किलोग्राम इस्तेमाल की गई क्रीम, पांच ब्रेड/केक तथा टोफू एवं दही सहित अन्य सामग्री शामिल है। संबंधित सामग्री को जनस्वास्थ्य के हित में मौके पर नष्ट किया गया।
खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन एवं कमियों को दूर करने के लिए प्रतिष्ठान को तत्काल प्रभाव से तीन दिनों तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, परिसर की समुचित सफाई, ढक्कनयुक्त कूड़ेदान का उपयोग, कीट नियंत्रण, खाद्य एवं गैर-खाद्य सामग्री को अलग-अलग रखने तथा भंडारण व्यवस्था में सुधार करने को कहा गया है।
प्रतिष्ठान को सुधार नोटिस जारी कर 14 दिनों के भीतर कमियों का निराकरण करने तथा निर्धारित समय पर अनुपालन का प्रमाण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर लाइसेंस निलंबित अथवा रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है।
शेखपुरा स्थित Laxmi Enterprises को सुधार नोटिस, केक की लेबलिंग में कमी
पटना के बेली रोड स्थित शेखपुरा मिडिल स्कूल के निकट लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स की पहली मंजिल पर संचालित Laxmi Enterprises का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा एवं मानकों के अनुपालन से संबंधित कमियां पाई गईं। प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं थे। खाद्य लाइसेंस को निर्धारित तरीके से प्रदर्शित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त लाइसेंस में आवश्यक संशोधन लंबित पाया गया।
निरीक्षण में केक पर निर्माण तिथि (Manufacturing Date) एवं इस्तेमाल की अंतिम तिथि (Use By Date) अंकित नहीं पाई गई। खाद्य पदार्थों की उचित लेबलिंग उपभोक्ताओं को उत्पाद की जानकारी देने एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।
इन कमियों को गंभीरता से लेते हुए प्रतिष्ठान को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32 के अंतर्गत सुधार नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में 14 दिनों के भीतर सभी कमियों को दूर करने तथा 15वें दिन अनुपालन का प्रमाण संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
निर्धारित समय में सुधार का प्रमाण प्रस्तुत नहीं करने पर प्रतिष्ठान का लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है तथा नियमानुसार आगे की कार्रवाई करते हुए लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है।
पटना में Monginis के प्रतिष्ठान के निरीक्षण में मिलीं स्वच्छता संबंधी खामियां
पटना जिले के मसौढ़ी प्रखंड के फतेहपुर स्थित रविदास टोला, हाईवे स्थित मेसर्स Devour Your Foods LLP के प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया।निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में बिना ढक्कन वाला डस्टबिन तथा अस्वच्छ स्थिति में शौचालय पाया गया। इन कमियों को गंभीरता से लेते हुए खाद्य संरक्षा विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32 के अंतर्गत प्रतिष्ठान को 14 दिनों के भीतर कमियों में सुधार करने का नोटिस जारी किया गया है।
निर्धारित अवधि में सुधार सुनिश्चित कर उसका प्रमाण संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। निर्धारित समय में कमियों का निराकरण नहीं होने पर प्रतिष्ठान का लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है तथा नियमानुसार लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।
खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन पर विभाग सख्त
खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण एवं बिक्री में स्वच्छता, सुरक्षित खाद्य सामग्री, उचित लेबलिंग तथा निर्धारित मानकों का पालन अनिवार्य है। एक्सपायरी खाद्य सामग्री का भंडारण, अस्वच्छ वातावरण में खाद्य पदार्थों का निर्माण तथा निर्धारित मानकों की अनदेखी जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम उत्पन्न कर सकती है।
विभाग द्वारा खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच एवं निरीक्षण की कार्रवाई जारी रहेगी। अनियमितताएं पाए जाने पर नियमानुसार सुधार नोटिस, खाद्य सामग्री को जब्त कर नष्ट करने, लाइसेंस निलंबित करने तथा आवश्यकतानुसार अन्य विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। खाद्य कारोबारियों से अपील है कि वे अपने प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई, सुरक्षित भंडारण, कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता तथा खाद्य सुरक्षा मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करें।