Nepal Vehicle Rules: नेपाल सरकार ने भारतीय नंबर प्लेट वाले वाहनों के संचालन को लेकर नए और सख्त नियम लागू किए हैं। इन नियमों के तहत अब नेपाल में प्रवेश से पहले भंसार (कस्टम) अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही वाहनों के लिए दैनिक शुल्क भी निर्धारित किया गया है।
नए नियमों के अनुसार, नेपाल में प्रवेश करने वाले भारतीय वाहनों को भंसार महाशुल्क ऐन 2071 के तहत अनुमति लेनी होगी। बिना वैध अनुमति के वाहन चलाना गैरकानूनी माना जाएगा। नियमों के उल्लंघन पर आर्थिक दंड के साथ वाहन जब्त करने तक की कार्रवाई की जा सकती है।
सरकार द्वारा तय की गई दरों के अनुसार, दोपहिया वाहनों के लिए 100 रुपये प्रतिदिन, तीन पहिया वाहनों के लिए 400 रुपये प्रतिदिन और चार पहिया वाहनों (कार, जीप, वैन) के लिए 600 रुपये प्रतिदिन शुल्क निर्धारित किया गया है। यह शुल्क भंसार कार्यालय में जमा करने के बाद ही वाहन को नेपाल में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
इसके अलावा नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि भंसार शुल्क चुकाने के बावजूद कोई भी विदेशी वाहन एक आर्थिक वर्ष में अधिकतम 30 दिनों तक ही नेपाल में चलाया जा सकता है। इससे अधिक अवधि तक वाहन संचालन की अनुमति नहीं होगी।
नेपाल सरकार के इन नए नियमों के बाद सीमा पार यात्रा करने वाले पर्यटकों और व्यापारियों को अब पहले से अधिक सख्ती के साथ सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना और वाहन जब्ती जैसी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।