Bihar News : चर्चित शिक्षक और खान ग्लोबल स्टडीज के संस्थापक फैजल खान उर्फ खान सर को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले में दायर उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। कोर्ट के इस आदेश के बाद फिलहाल खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लग गई है।


सोमवार को पटना सिविल कोर्ट में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को अदालत ने अपना आदेश सुनाते हुए खान सर को अंतरिम राहत दी और पुलिस को उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया।


अदालत के आदेश के अनुसार, मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी। साथ ही कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वह अगली सुनवाई से पहले खान सर का आपराधिक इतिहास और केस डायरी अदालत के समक्ष प्रस्तुत करे। इन दस्तावेजों के आधार पर अदालत आगे की कार्रवाई और अग्रिम जमानत याचिका पर अंतिम निर्णय लेगी।


क्या है पूरा मामला?

खान सर के खिलाफ हाल ही में हत्या के प्रयास (Attempt to Murder) और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। केस दर्ज होने के बाद से ही यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस उनकी तलाश में जुट गई थी।


जानकारी के अनुसार, पुलिस टीम खान सर की तलाश में उनके संस्थान खान ग्लोबल स्टडीज भी पहुंची थी। हालांकि उस दौरान खान सर वहां मौजूद नहीं मिले। इसके बाद यह चर्चा तेज हो गई थी कि पुलिस उनकी गिरफ्तारी की तैयारी कर रही है और वह कानूनी सलाह लेने में जुटे हुए हैं।


मामले के बीच यह भी खबरें सामने आई थीं कि खान सर किसी भी समय अदालत में आत्मसमर्पण (सरेंडर) कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने सरेंडर नहीं किया और अपने वकीलों के माध्यम से अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर कानूनी राहत की मांग की।


समर्थकों और छात्रों की नजरें मामले पर

खान सर बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले लोकप्रिय शिक्षकों में गिने जाते हैं। सोशल मीडिया और ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में उनकी बड़ी पहचान है। ऐसे में उनके खिलाफ दर्ज मामले और गिरफ्तारी की आशंका को लेकर उनके लाखों छात्र और समर्थक लगातार नजर बनाए हुए थे। मंगलवार को अदालत से मिली अंतरिम राहत के बाद उनके समर्थकों में राहत का माहौल देखा जा रहा है। हालांकि यह राहत फिलहाल अस्थायी है और मामले में अंतिम फैसला अदालत की आगामी सुनवाई के बाद ही सामने आएगा।


12 जून को होगी अगली सुनवाई

अब इस पूरे मामले में सबकी निगाहें 12 जून को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं। उस दिन पुलिस द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली केस डायरी और अन्य दस्तावेजों के आधार पर अदालत यह तय करेगी कि खान सर को नियमित रूप से अग्रिम जमानत दी जाए या नहीं।


फिलहाल अदालत के आदेश से खान सर को बड़ी कानूनी राहत मिली है और उनकी गिरफ्तारी पर अस्थायी रोक लग गई है। वहीं पुलिस को मामले से जुड़े सभी आवश्यक रिकॉर्ड अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया गया है। आने वाले दिनों में यह मामला बिहार की सबसे चर्चित कानूनी और शैक्षणिक खबरों में बना रह सकता है।