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GST On Movie Tickets: मूवी टिकट खरीदना हुआ सस्ता, जानें नए GST नियम के बाद कितना होगा बदलाव

GST On Movie Tickets: अगर आप सिनेमा प्रेमी हैं और बड़े पर्दे पर फिल्म देखने का लुत्फ उठाना पसंद करते हैं, तो आपके लिए एक खुशखबरी है। सरकार ने GST दरों में बदलाव करते हुए सिनेमा टिकटों पर लगने वाले टैक्स स्लैब को संशोधित किया है।

04-Sep-2025 04:21 PM

By First Bihar

GST On Movie Tickets: यदि आप भी सिनेमाघर में जाकर फिल्म देखने की शौक़ीन हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम हो सकती है। क्योंकि,अब देश में GST को लेकर जो नए स्लेव लागू करने की बातें कही गई है। उसके मुताबिक अब छोटे शहरों में फिल्म देखने के लिए अधिक पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होने वाली है। बल्कि अब कम ख़र्च में ही आपको यह सुविधा मिल सकती है। 


जानकारी के अनुसार, जीएसटी दरों में की गई कटौती की घोषणा के बाद, जीएसटी परिषद ने कई उत्पादों और सेवाओं पर टैक्स स्लैब में बदलाव किए हैं। इस संशोधन का बड़ा असर सिनेमा टिकटों पर भी पड़ा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इसको लेकर क्या असर पड़ेगा और आपको कितनी राहत मिलने वाली है। इसके साथ ही जेब खर्च काम करके भी मनोरंजन का लाभ कैसे लिया जा सकता है। 


बताया जा रहा है कि, अब 100 रुपये या उससे कम मूल्य के फिल्म टिकटों पर केवल 5 फीसदी जीएसटी लागू होगा, जबकि पहले इन पर 12 फीसदी टैक्स लगता था। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि 100 रुपये से अधिक कीमत वाले टिकटों पर पहले की तरह की 18 फीसदी टैक्स ही लगेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। 


इसके बाद से छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद सिंगल स्क्रीन थिएटरों के लिए ये बदलाव एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। महंगे टिकटों के कारण अब तक सिनेमा से दूरी बना चुके दर्शकों के लिए अब बड़े पर्दे पर फिल्म देखना सस्ता और सुलभ हो जाएगा।


आपको बताते चलें कि, इस बदलाव के तहत आगामी 22 सितंबर 2025 से नई दरें लागू होंगी। सरकार का मानना है कि सस्ती दरों से छोटे शहरों और कस्बों में सिनेमा के प्रति लोगों की रुचि फिर से बढ़ेगी और थिएटरों में दर्शकों की संख्या में इजाफा होगा। सिनेमा विशेषज्ञों के अनुसार इससे फिल्म इंडस्ट्री की पूरी वैल्यू चेन, निर्माता, वितरक और प्रदर्शक को फायदा मिलेगा।