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07-Apr-2026 07:53 PM
By First Bihar
PATNA: इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जो किशनगंज के पूर्व डीएसपी गौतम कुमार से जुड़ी हुई है। गौतम कुमार के तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। अब उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी जल्द शुरू होगी। गौतम कुमार के निलंबन का आदेश सरकार ने जारी कर दिया है। इसे लेकर गृह विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गयी है। निलंबन की अवधि में गौतम कुमार का मुख्यालय पुलिस उप-महानिरीक्षक, चम्पारण क्षेत्र, बेतिया निर्धारित रहेगा।
बता दें कि आर्थिक अपराध इकाई (EOU) की रेड के बाद बिहार पुलिस मुख्यालय ने किशनगंज के एसडीपीओ गौतम कुमार को पद से हटाते हुए मुख्यालय क्लोज कर दिया था। सोमवार 06 अप्रैल को पटना स्थित आर्थिक अपराध इकाई के दफ्तर में उपस्थित हुए गौतम कुमार से करीब 5 घंटे तक ईओयू की टीम ने पूछताछ की थी। तभी उनके निलंबन की खबर सामने आ गयी लेकिन किसी तरह की चिट्ठी जारी नहीं की गयी थी जिसे लेकर थोड़ा सस्पेंस भी बना हुआ था, लेकिन आज मंगलवार को गृह विभाग ने इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। गौतम कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
गौरतलब है कि आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने आय से अधिक संपत्ति मामले में 31 मार्च 2026 को गौतम कुमार के किशनगंज, पटना, पूर्णिया सहित कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान आय से 60 फीसदी अधिक संपत्ति अर्जित किए जाने का मामला सामने आया। पता चला कि पूर्व डीएसपी गौतम ने अपने नाम के अलावे पत्नी, सास, कई महिला मित्र एवं अन्य लोगों के नाम पर संपत्तियां खरीद रखी है। उनके पास 80 करोड़ रुपये से अधिक की बेनामी संपत्ति होने की भी चर्चा है।
गृह विभाग (आरक्षी शाखा) की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार लेटर नंबर-2/आ0-70-13/2026 गृ०आ०-4388 / पटना, दिनांक-07.04.2026 गौतम कुमार, (औपबंधिक व०क्र0-110/2025, गृह जिला-पटना, जन्म तिथि-02.11. 1970), अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी
1, किशनगंज के विरूद्ध आय से ज्ञात एवं वैध स्रोतों से अधिक परिसंपत्ति अर्जित करने के संबंध में आर्थिक अपराध थाना काण्ड संख्या-03/2026 दिनांक-29.03. 2026, धारा-61/49 भा०न्या०सं० एवं 12/13(2) सह पठित 13(1)(b)भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम-1988 (यथासंशेधित 2018) दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ करने एवं इनके द्वारा 1,94,02,244/- (एक करोड़ चौरानवे लाख दो हजार दो सौ चौवालीस) रूपये मूल्य की आय से अधिक (लगभग 60.27 प्रतिशत अधिक) सम्पत्ति अर्जन के प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाये जाने के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-9 (1) (क) (ग) में निहित प्रावधान के तहत आदेश निर्गत की तिथि से निलंबित किया जाता है।
2. निलंबन की अवधि में गौतम कुमार का मुख्यालय पुलिस उप-महानिरीक्षक, चम्पारण क्षेत्र, बेतिया निर्धारित रहेगा।
3. निलंबन की अवधि में गौतम कुमार को उक्त नियमावली के नियम-10 के तहत नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता अनुमान्य होगा।