Bihar News : चर्चित मामले में आरोपी फैजल खान उर्फ खान खान की अग्रिम जमानत याचिका पर फिलहाल फैसला नहीं हो सका है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई 2026 निर्धारित की है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए संबंधित थाना से फैजल खान के बॉडीगार्ड के हथियार लाइसेंस से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।


जानकारी के अनुसार, अग्रिम जमानत याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष कई कानूनी और तथ्यात्मक बिंदु रखे गए। मामले से जुड़े दस्तावेजों की समीक्षा के बाद न्यायालय ने पाया कि बॉडीगार्ड के हथियार के लाइसेंस और उससे संबंधित रिकॉर्ड की जांच आवश्यक है। इसी को देखते हुए संबंधित थाना को निर्देश दिया गया है कि वह लाइसेंस संबंधी पूरी रिपोर्ट अगली सुनवाई से पहले अदालत में प्रस्तुत करे।


सूत्रों के मुताबिक, अदालत यह जानना चाहती है कि संबंधित बॉडीगार्ड के पास हथियार रखने का लाइसेंस वैध था या नहीं, लाइसेंस की वर्तमान स्थिति क्या है और उससे जुड़े सभी रिकॉर्ड नियमों के अनुरूप हैं या नहीं। इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।


फैजल खान उर्फ खान खान की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर बचाव पक्ष ने गिरफ्तारी से राहत देने की मांग की है, जबकि जांच एजेंसियां मामले में अपने स्तर पर जांच जारी रखे हुए हैं। फिलहाल अदालत ने किसी भी पक्ष के पक्ष में अंतिम टिप्पणी करने के बजाय आवश्यक दस्तावेज और रिपोर्ट मंगाने का फैसला लिया है।


कानूनी जानकारों का मानना है कि अग्रिम जमानत याचिकाओं में यदि अदालत को किसी तथ्य पर स्पष्टता की आवश्यकता महसूस होती है, तो वह संबंधित विभाग या जांच एजेंसी से रिपोर्ट मांग सकती है। इसी प्रक्रिया के तहत इस मामले में भी थाना से लाइसेंस संबंधी रिपोर्ट तलब की गई है।


अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई 2026 को होगी। उस दिन संबंधित थाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, दोनों पक्षों की दलीलों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत अग्रिम जमानत याचिका पर आगे की सुनवाई करेगी। फिलहाल फैजल खान उर्फ खान खान की अग्रिम जमानत पर अंतिम निर्णय आना बाकी है और सभी की निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी हुई हैं। मामले से जुड़े किसी भी नए घटनाक्रम या अदालत के आदेश के बाद आगे की जानकारी सामने आने की संभावना है।