BIHAR NEWS : बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड (BSCC) योजना के तहत शिक्षा ऋण प्राप्त कर चुके हजारों छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम (BSCC) ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जिन छात्रों ने एजुकेशन लोन लिया है लेकिन अभी तक राशि की वापसी शुरू नहीं की है, उन्हें 15 जून से 30 जून 2026 के बीच अनिवार्य रूप से शपथ-पत्र (Affidavit) जमा करना होगा। निर्धारित समय सीमा के भीतर शपथ-पत्र जमा नहीं करने वाले आवेदकों के खिलाफ सर्टिफिकेट केस दर्ज किए जाने की कार्रवाई की जा सकती है।
जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लाभार्थी वर्ष में दो बार शपथ-पत्र जमा कर सकते हैं। इसके लिए आवेदकों को अपने यूजर आईडी के माध्यम से विभागीय पोर्टल पर लॉगिन करना होगा और वहां से निर्धारित प्रारूप का शपथ-पत्र डाउनलोड करना होगा। इसके बाद शपथ-पत्र को ₹100 के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रिंट कराकर नोटरी से सत्यापित कराना अनिवार्य होगा।
निगम ने बताया कि सत्यापित शपथ-पत्र को पहले ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा और फिर उसकी मूल प्रति संबंधित डीआरसीसी कार्यालय में जमा करनी होगी। इस बार शपथ-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2026 निर्धारित की गई है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि समय सीमा समाप्त होने के बाद जमा किए गए शपथ-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।
ब्याज को लेकर भी छात्रों को राहत
प्रेस विज्ञप्ति में यह भी बताया गया है कि वर्तमान में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत दिए गए ऋण पर ब्याज माफ कर दिया गया है। यानी विद्यार्थियों को केवल मूलधन की राशि ही वापस करनी होगी। कोर्स पूरा होने के बाद छात्रों को निर्धारित समय के अनुसार मासिक किस्तों में ऋण की राशि चुकानी होगी। इस फैसले को छात्रों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।
क्या है शपथ-पत्र जमा करने की प्रक्रिया?
निगम द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार छात्र सबसे पहले MNSSBY पोर्टल पर Applicant Login के माध्यम से लॉगिन करेंगे। वहां से 15 जून 2026 से 30 जून 2026 के बीच जारी शपथ-पत्र डाउनलोड करना होगा। केवल पोर्टल से डाउनलोड किया गया और निर्धारित अवधि की तारीख अंकित शपथ-पत्र ही मान्य होगा।
इसके बाद शपथ-पत्र को ₹100 के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रिंट कराना होगा तथा ₹25 के वेलफेयर टिकट के साथ नोटरीकृत (Notarized) कराना अनिवार्य होगा। नोटरीकृत शपथ-पत्र को ऑनलाइन अपलोड करने के साथ-साथ उसकी मूल प्रति डीआरसीसी परिसर स्थित बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम कार्यालय में जमा करनी होगी।
चूक करने वालों पर होगी कार्रवाई
अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि निर्धारित अवधि के भीतर शपथ-पत्र अपलोड एवं मूल प्रति जमा नहीं करने वाले छात्रों के मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में निगम नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करेगा। इतना ही नहीं, जिन लाभार्थियों के खिलाफ सर्टिफिकेट केस दर्ज हो जाएगा, उनके बाद जमा किए गए शपथ-पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। निगम ने सभी लाभार्थियों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते शपथ-पत्र जमा कर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, ताकि भविष्य में किसी तरह की कानूनी या प्रशासनिक कार्रवाई से बचा जा सके।