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27-Feb-2026 02:44 PM
By First Bihar
बिहार विधान परिषद् के 212वें सत्र का आज समापन हो गया। इस सत्र में कुल 19 बैठकें आयोजित हुईं, जिनमें विभिन्न विधायी एवं संसदीय गतिविधियों पर चर्चा हुई। इस सत्र के दौरान सदस्यों ने अपने संसदीय दायित्वों का निर्वहन करते हुए जनसामान्य की समस्याओं के समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया।
इस सत्र के लिए कुल 1190 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से 1024 प्रश्नों को स्वीकृत किया गया। कुल 273 प्रश्नों का उत्तर सदन में प्रस्तुत किया गया। शेष प्रश्नों को आगामी सत्र में सदन की मेज पर रखने हेतु सरकार से अनुरोध किया गया है। सदस्यों ने महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी चिंता व्यक्त की और अधिकारियों से समाधान की मांग की।
ध्यानाकर्षण के लिए कुल 179 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से 103 सूचनाएं सदन के कार्यक्रम में लाने के लिए स्वीकृत की गईं। इनमें से 80 सूचनाओं का उत्तर दिया गया, जबकि 7 सूचनाएं व्यपगत हुईं। 15 सूचनाएं प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति के विचारार्थ सुपुर्द की गईं। शून्यकाल के दौरान कुल 157 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें 67 स्वीकृत और 90 अस्वीकृत रहीं। 7 सूचनाएं व्यपगत हुईं और 13 स्वीकृत सूचनाओं को शून्यकाल समिति के विचारार्थ सुपुर्द किया गया।
निवेदनों के क्षेत्र में कुल 245 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से 232 स्वीकृत हुईं। सभी स्वीकृत निवेदनों को सदन की सहमति से निवेदन समिति को सुपुर्द किया गया। इसके अतिरिक्त, अल्पसूचित प्रश्नों के लिए नेवा द्वारा 488 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें 420 स्वीकृत कर विभाग को भेजी गईं। कुल 304 प्रश्नों को कार्यसूची में लाया गया और 232 प्रश्न उत्तरित किए गए। इसी प्रकार, 891 तारांकित प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से 745 सूचनाओं को स्वीकृत कर विभाग को भेजा गया। कुल 474 प्रश्नों को कार्यसूची पर लाया गया।
इस सत्र में विभिन्न विधेयकों पर भी विचार हुआ और कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें प्रमुख हैं—बिहार विनियोग विधेयक, 2026, बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2026, बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026, बिहार कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026, बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026, बिहार सिविल न्यायालय विधेयक, 2026, बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2026, बिहार सूक्ष्म वित्त संस्थाएं (धन उधार विनियमन एवं प्रवर्तन कार्रवाई निवारण) विधेयक, 2026, बिहार निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण) विधेयक, 2026, बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2026, बिहार जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2026, और बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2026। इन विधेयकों के पारित होने से राज्य की प्रशासनिक, वित्तीय और शैक्षणिक व्यवस्थाओं में सुधार और पारदर्शिता आएगी।