Bihar Teacher Transfer 2026: बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। शिक्षकों के स्थानांतरण और नए स्कूल में पदस्थापन की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। शिक्षा विभाग ने बिहार शिक्षक स्थानांतरण नियमावली, 2026 के तहत ट्रांसफर की पूरी टाइमलाइन तय कर दी है। इसके मुताबिक शिक्षकों की पहली यानी औपबंधिक ट्रांसफर सूची 31 अगस्त 2026 को जारी की जाएगी। इसके बाद शिक्षक सूची में किसी तरह की गलती या आपत्ति होने पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकेंगे।
शिक्षकों की आपत्तियां 6 सितंबर से 9 सितंबर 2026 तक ली जाएंगी। आपत्तियों की जांच और जरूरी सुधार के बाद 10 सितंबर से 14 सितंबर 2026 के बीच अंतिम ट्रांसफर सूची जारी की जाएगी। पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन रखा गया है और शिक्षकों को इसके लिए ई-शिक्षाकोष पोर्टल का इस्तेमाल करना होगा।
31 अगस्त को आएगी प्रोविजनल ट्रांसफर लिस्ट
शिक्षा विभाग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 31 अगस्त 2026 तक औपबंधिक ट्रांसफर सूची जारी कर दी जाएगी। इस सूची में शिक्षकों को उनके ट्रांसफर और संभावित नए स्कूल से संबंधित जानकारी मिलेगी।औपबंधिक सूची जारी होने के बाद शिक्षकों को इसे ध्यान से देखने की सलाह दी गई है। अगर किसी शिक्षक को अपने नाम, स्कूल आवंटन, ट्रांसफर अंक या अन्य किसी विवरण में गड़बड़ी नजर आती है तो वह निर्धारित अवधि में आपत्ति दर्ज करा सकता है।
6 से 9 सितंबर तक दर्ज करा सकेंगे आपत्ति
शिक्षकों को औपबंधिक सूची पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए चार दिन का समय दिया गया है। 6 सितंबर से 9 सितंबर 2026 तक शिक्षक ई-शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकेंगे।इसके बाद प्राप्त आपत्तियों की संबंधित समितियों द्वारा जांच की जाएगी। जांच के दौरान नियमों और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर शिक्षकों की शिकायतों का निपटारा किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर ट्रांसफर सूची में संशोधन भी किया जा सकता है।
10 से 14 सितंबर के बीच जारी होगी फाइनल लिस्ट
आपत्तियों की जांच पूरी होने के बाद शिक्षा विभाग 10 सितंबर से 14 सितंबर 2026 के बीच अंतिम ट्रांसफर सूची जारी करेगा। यही सूची शिक्षकों के स्थानांतरण और नए स्कूल में पदस्थापन के लिए महत्वपूर्ण होगी। फाइनल सूची जारी होने के बाद शिक्षकों को आवंटित नए स्कूल में पदस्थापन और योगदान की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। विभाग ने इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल रखने की व्यवस्था की है, ताकि ट्रांसफर प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।
72,800 शिक्षकों ने किया ट्रांसफर के लिए आवेदन
शिक्षकों को ट्रांसफर के लिए स्कूलों का विकल्प देने की प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है। शिक्षा विभाग ने 29 जुलाई से 25 अगस्त 2026 तक शिक्षकों को ऑनलाइन विकल्प भरने का मौका दिया था।इस दौरान राज्यभर से करीब 72,800 अधिशेष शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है। इसके अलावा पारस्परिक यानी आपसी सहमति से स्थानांतरण के लिए भी शिक्षकों ने आवेदन किया है।विभाग का उद्देश्य स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता को जरूरत के अनुसार संतुलित करना है, ताकि किसी स्कूल में शिक्षकों की संख्या जरूरत से ज्यादा न हो और दूसरे स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सके।
ट्रांसफर में अंकों की होगी अहम भूमिका
शिक्षकों का ट्रांसफर केवल उनकी पसंद के स्कूल के आधार पर नहीं किया जाएगा। इसके लिए विभाग की ओर से निर्धारित ट्रांसफर अंक प्रणाली लागू होगी। शिक्षकों को पदस्थापन स्थल, सेवा अवधि, वरीयता और अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर अंक दिए जाएंगे।यदि किसी स्कूल या पद के लिए एक से अधिक शिक्षक योग्य पाए जाते हैं तो अधिक ट्रांसफर अंक वाले शिक्षक को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी आधार पर उपलब्ध स्कूल और पद का आवंटन किया जाएगा।इस व्यवस्था का उद्देश्य ट्रांसफर प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और नियम आधारित बनाना है।
तीन स्तर पर होगी आवेदनों की निगरानी
शिक्षकों के ट्रांसफर से संबंधित आवेदनों और आपत्तियों की जांच के लिए जिला, प्रमंडल और राज्य स्तर पर समितियां बनाई गई हैं।जिला स्तर पर समिति की अध्यक्षता जिला पदाधिकारी करेंगे। वहीं प्रमंडल स्तर पर प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में समिति काम करेगी। इसके अलावा राज्य स्तर पर संबंधित शिक्षा अधिकारियों की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। समितियों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इससे शिक्षक अपने आवेदन और उससे जुड़ी प्रक्रिया की स्थिति की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे।
शिक्षकों के लिए ये तारीखें सबसे जरूरी
29 जुलाई से 25 अगस्त 2026: स्कूल विकल्प देने की प्रक्रिया
31 अगस्त 2026: औपबंधिक ट्रांसफर सूची जारी
6 से 9 सितंबर 2026: औपबंधिक सूची पर ऑनलाइन आपत्ति
10 से 14 सितंबर 2026: अंतिम ट्रांसफर सूची जारी
फाइनल सूची के बाद: नए स्कूल में पदस्थापन और योगदान की प्रक्रिया
शिक्षकों को क्या करना चाहिए?
शिक्षकों को सलाह है कि 31 अगस्त को औपबंधिक ट्रांसफर सूची जारी होने के बाद ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपना नाम, आवंटित स्कूल, ट्रांसफर अंक और अन्य विवरण ध्यान से जांच लें। यदि कोई गड़बड़ी मिलती है तो 6 से 9 सितंबर के बीच निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करें। इसके बाद जारी होने वाली अंतिम सूची को ही ट्रांसफर की अंतिम व्यवस्था माना जाएगा।