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PNG online apply : बिहार में PNG कनेक्शन लेना हुआ आसान, इस तरह ऑनलाइन करें अप्लाई; LPG पर नए नियम से उपभोक्ताओं में हलचल

ईरान-इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच गैस आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है। इसी बीच बिहार में PNG कनेक्शन को आसान बनाते हुए सरकार ने नया नियम लागू किया है, जिससे LPG उपभोक्ताओं को बड़ा बदलाव झेलना पड़ सकता है।

26-Mar-2026 07:28 AM

By First Bihar

PNG online apply : ईरान-इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच ऊर्जा आपूर्ति को लेकर वैश्विक स्तर पर चिंताएं बढ़ गई हैं। इसी कड़ी में भारत सहित कई देशों में एलपीजी (LPG) की उपलब्धता को लेकर अफवाहों और आशंकाओं का दौर जारी है। हालांकि केंद्र सरकार ने साफ किया है कि देश में फिलहाल पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। इसी बीच बिहार के उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन लेने की प्रक्रिया को काफी आसान और पारदर्शी बना दिया है।


खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अनुसार अब बिहार के नागरिक घर बैठे ही ऑनलाइन माध्यम से PNG कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने जिले की संबंधित सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल कर दी गई है, जिससे समय और कागजी झंझट दोनों से राहत मिलेगी।


राज्य में अलग-अलग जिलों के लिए गैस वितरण कंपनियां पहले से निर्धारित हैं। उदाहरण के तौर पर पटना में GAIL, बांका में HPCL, बेगूसराय में Think Gas, गया और नालंदा में IOAGPL, जबकि दरभंगा, सीवान, सुपौल सहित कई जिलों में BPCL PNG कनेक्शन उपलब्ध कराती है। वहीं अन्य जिलों में IOCL सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य संभाल रही है।


आवेदन के बाद उपभोक्ताओं को पहचान पत्र और पते से संबंधित दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उपभोक्ता को एक यूनिक बिजनेस पार्टनर (BP) नंबर जारी किया जाएगा, जो आगे की सेवाओं और बिलिंग के लिए जरूरी होगा। PNG कनेक्शन के लिए ₹4500 की सुरक्षा जमा राशि देनी होगी, जो पूरी तरह रिफंडेबल होगी।


इसी बीच केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए PNG को बढ़ावा देने के लिए नया निर्देश जारी किया है। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक, जिन क्षेत्रों में पाइप्ड गैस की सुविधा उपलब्ध है, वहां लोगों के लिए PNG कनेक्शन लेना अनिवार्य किया जाएगा। अगर कोई उपभोक्ता PNG कनेक्शन नहीं लेता है, तो तीन महीने बाद उसकी LPG आपूर्ति बंद की जा सकती है।


पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने स्पष्ट किया कि यह कदम गैस वितरण प्रणाली को अधिक कुशल और सुरक्षित बनाने के लिए उठाया गया है। उन्होंने कहा कि जहां तकनीकी कारणों से पाइप्ड गैस उपलब्ध नहीं हो सकती, वहां एलपीजी आपूर्ति जारी रहेगी, लेकिन इसके लिए उपभोक्ताओं को संबंधित एजेंसी से एनओसी लेना होगा।


सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और PNG की कोई कमी नहीं है। सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं और आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। लोगों से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराहट में खरीदारी से बचें।


किराएदारों के लिए भी नए नियम बनाए गए हैं। यदि कोई किराएदार PNG कनेक्शन लेना चाहता है, तो उसे मकान मालिक की सहमति जरूरी होगी। अगर मकान मालिक अनुमति नहीं देता, तो किराएदार को गैस एजेंसी से एनओसी लेना होगा, तभी वह LPG कनेक्शन जारी रख सकेगा।


कुल मिलाकर, बिहार में PNG कनेक्शन को आसान बनाकर सरकार ने उपभोक्ताओं को आधुनिक और सुरक्षित गैस सुविधा की ओर बढ़ने का अवसर दिया है, वहीं LPG पर नए नियमों ने लोगों को जल्द निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर दिया है।