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17-Dec-2025 05:03 PM
By First Bihar
PATNA: 2026 के पंचायत आम निर्वाचन के सन्दर्भ में बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने स्थिति साफ कर दी है। संयुक्त निर्वाचन आयुक्त ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि सोशल मिडिया के माध्यम से पंचायत आम निर्वाचन, 2026 की अवधि और ग्राम पंचायत / ग्राम कचहरी के विभिन्न पदों के आरक्षण के संबंध में भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जा रही है, जो कि गलत है और निराधार है।
इस संदर्भ में निर्वाचन आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि कार्यकाल समाप्ति के पूर्व ग्राम पंचायत आम निर्वाचन - विगत पंचायत आम निर्वाचन, 2021 अगस्त-दिसम्बर, 2021 में सम्पन्न कराते हुए नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों का शपथ दिसम्बर के अंतिम सप्ताह से जनवरी, 2022 के प्रथम सप्ताह के मध्य सम्पन्न हुआ था। जिससे आगामी पंचायत आम निर्वाचन, 2026 कार्यकाल समाप्ति यानि दिसम्बर, 2026 के पूर्व ससमय सम्पन्न कराये जायेगें।
मल्टी पोस्ट ई०वी०एम० से आगामी पंचायत आम निर्वाचन- आगामी पंचायत आम निर्वाचन, 2026 सभी पदों यथा- ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, ग्राम कचहरी सरपंच एवं पंच के निर्वाचन हेतु मतदान मल्टी पोस्ट ई०वी०एम० से सम्पन्न कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा नीतिगत निर्णय लिये गये हैं।
आगामी निर्वाचन के पूर्व ग्राम पंचायत / ग्राम कचहरी के पदों का आरक्षण- बिहार पंचायत अधिनियम, 2006 की धारा 13, 38, 65 एवं 91 के तहत क्रमशः ग्राम पंचायत मुखिया / सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, ग्राम कचहरी सरपंच / पंच के पदों का आरक्षण का कार्य सम्पन्न किये जाने का प्रावधान है। उल्लेखनीय है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के प्रावधान के अनुसार दो क्रमिक निर्वाचन के उपरान्त पदों का आरक्षण किया जाना है।
विदित हो कि वर्ष 2016 में पंचयात आम निर्वाचन के पूर्व पदों का आरक्षण का कार्य किया गया था, जिसपर दो क्रमिक निर्वाचन यथा वर्ष 2016 एवं 2021 में पंचायत निर्वाचन कराया गया है। इस प्रकार आगामी पंचायत आम निर्वाचन, 2026 सम्पन्न कराये जाने के पूर्व ग्राम पंचायत / ग्राम कचहरी के विभिन्न पदों का आरक्षण का कार्य ससमय कर लिया जाएगा।