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08-Apr-2025 07:39 AM
By First Bihar
Flat Dakhil Kharij: बिहार में भी अब तेजी से अपार्टमेंट कल्चर विकसित हो रहा है। अपार्टमेंट के तहत फ्लैट के निबंधन के साथ ही उक्त प्लॉट जिसपर अपार्टमेंट बनाया गया है, उस जमीन के एक निश्चित टुकड़ा का भी फ्लैट धारकों के नाम से निबंधन किया जाता है। यानी कि फ्लैट के साथ-साथ जमीन की भी रजिस्ट्री होती है । फ्लैट के साथ जमीन की रजिस्ट्री के बाद अंचल कार्यालय से दाखिल खारिज किया जाता है।
CO जमीन के सम्पूर्ण टुकड़े में से फ्लैट धारकों के नाम पर निबंधित जमीन का दाखिल खारिज करते हैं। अबतक इसी व्यवस्था के तहत काम हो रहा है । लेकिन सरकार इस प्रक्रिया में बदलाव करने जा रही है । लिहाजा नई प्रक्रिया आने तक फ्लैट धारकों को फ्लैट के दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से मना किया गया है।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से इस संबंध में सूचना प्रसारित की गई है । इसमें कहा गया है कि अपार्टमेंट की भूमि तथा फ्लैट धारकों को आवंटित भूमि के दाखिल खारिज के लिए एक नई प्रक्रिया निर्धारित की जा रही है। आम जनों से अनुरोध है की नई प्रक्रिया निर्धारित होने तक फ्लैट के दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं करें, और ना ही अंचल कार्यालय का चक्कर लगाएं। यह सूचना अपार्टमेंट के अंतर्गत फ्लैट धारकों के लिए है।