BIHAR JOB : बिहार में यह चुनावी साल है। ऐसे में बिहार के लोगों को बड़े पैमाने पर उपहार दिए जा रहे हैं। पुल,पुलिया के साथ ही साथ सबसे अहम यह है कि युवाओं के लिए बड़े लेवल पर सरकारी बहाली निकाली जा रही है। इसी कड़ी में अब शिक्षा विभाग के तरफ से बड़ी संख्या में बहाली निकाली गई है। यह बहाली अधिकारी लेवल की होने वाली है। तो आइए जानते हैं कि इस बहाली को लेकर क्या -क्या नियम कायदे हैं।
दरअसल, शिक्षा विभाग के तरफ से सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी (ADEO) के कुल-935 (नौ सौ पैंतीस) रिक्त पदों पर बहाली निकाली गई है। इसके लिए न सिर्फ बिहार बल्कि देश भर के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। इसको लेकर ऑनलाइन आवदेन भरने का नियम कानून बिहार लोक सेवा आयोग के तरफ से जारी किया गया है। इसकी वजह यह है कि इस परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोग के तरफ से ही आयोजित करवाया जाएगा।
वहीं, इस पोस्ट के ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bihar.gov.in पर प्रदर्शित है। इसके लिए 935 पोस्ट पर बहाली निकाली गई है। जिसमें जनरल के लिए 374 पोस्ट दिया गया है। जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 93 पोस्ट, अनुसूचित जाति के लिए 150 पोस्ट,अनुसूचित जनजाति के लिए 10 और अत्यन्त पिछड़ा वर्ग 168 पोस्ट, पिछड़ा वर्ग 112, पिछड़े वर्गों की महिलाएँ 28 मतलब कुल मिलाकर 935 पोस्ट पर बहाली निकाली गई है।
इसको लेकर कैंडिडेट के योग्यता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष होना चाहिए। इसको लेकर उम्र सीमा दिनांक 01.08.2025 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम अनारक्षित (पुरूष)-37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग /अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला) एवं अनारक्षित महिला 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला) 42 वर्ष।
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक-2374, दिनांक-16.07.2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-22218, दिनांक-12.12.2022 के आलोक में बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक के लिए 05 (पाँच) वर्षों की छूट अनुमान्य है, परन्तु उक्त आयु सीमा की छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तभी दी जा सकेगी जब उनके द्वारा तबतक अधिकतम 05 (पाँच) अवसरों का उपभोग नहीं किया गया हो। बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरान्त उनकी पूरी सेवा अवधि में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने (परीक्षा में बैठने) के लिए अधिकतम कुल 05 (पाँच) अवसर ही अनुमान्य होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक-962, दिनांक-22.01.2021 के आलोक में अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है। दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रमाण-पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैध हो।