पटना: बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों में शनिवार को फिर से हाफ-डे (Half Day) व्यवस्था लागू कर दी है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने 6 अगस्त 2026 को आधिकारिक आदेश जारी किया है। नए आदेश के अनुसार अब राज्य के सभी सरकारी विद्यालय सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9:30 बजे से शाम 4:00 बजे तक संचालित होंगे, जबकि शनिवार को केवल सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक विद्यालय खुलेंगे। यह आदेश विभागीय आदेश ज्ञापांक-2331, दिनांक 12 दिसंबर 2025 में आंशिक संशोधन करते हुए जारी किया गया है। शिक्षा विभाग का कहना है कि सक्षम प्राधिकार की मंजूरी मिलने के बाद यह नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी।
सोमवार से शुक्रवार तक पहले जैसी रहेगी व्यवस्था
आदेश के अनुसार सप्ताह के पहले पांच दिन यानी सोमवार से शुक्रवार तक विद्यालयों के संचालन के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इन दिनों सभी सरकारी विद्यालय सुबह 9:30 बजे से शाम 4:00 बजे तक पहले की तरह संचालित होंगे। कक्षाएं, शैक्षणिक गतिविधियां और अन्य निर्धारित कार्य पूर्व निर्धारित समय-सारणी के अनुसार ही होंगे।
शनिवार को हाफ-डे रहेगा स्कूल
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि शनिवार को सभी सरकारी विद्यालयों में केवल दोपहर 1:00 बजे तक ही शैक्षणिक गतिविधियां संचालित की जाएंगी। इसके बाद छात्र-छात्राओं को छुट्टी दे दी जाएगी।
कक्षा 1 से 8 के छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था
प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के छात्र-छात्राओं के लिए शनिवार की गतिविधियों को भी निर्धारित समय के भीतर पूरा किया जाएगा। कक्षाएं और अन्य शैक्षणिक गतिविधियां दोपहर 12:00 बजे तक चलेंगी।12:00 बजे से 12:40 बजे तक मध्याह्न भोजन (Mid-Day Meal) कराया जाएगा।भोजन के बाद सभी छात्र-छात्राओं को छुट्टी दे दी जाएगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्रों को मध्याह्न भोजन भी मिले और शनिवार को उन्हें लंबे समय तक विद्यालय में नहीं रुकना पड़े।
माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए क्या होगा नियम?
माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शनिवार को दोपहर 1:00 बजे तक अध्यापन कार्य और पूर्व निर्धारित अन्य गतिविधियां संचालित की जाएंगी। इसके बाद छात्रों को घर भेज दिया जाएगा। हालांकि शिक्षकों की जिम्मेदारियां यहीं समाप्त नहीं होंगी। शिक्षा विभाग के आदेश में कहा गया है कि प्रतिदिन कक्षा अवधि के क्रम में एक घंटे का समय शिक्षक और शिक्षिकाएं निम्नलिखित कार्यों के लिए देंगे—अगले दिन और अगले सप्ताह की पाठ योजना (Lesson Plan) तैयार करना।छात्रों के मूल्यांकन संबंधी कार्य। शिक्षक डायरी को अद्यतन करना। गृहकार्य की जांच। प्रयोगशाला प्रबंधन। आवश्यकता अनुसार रिमेडियल क्लास (Remedial Classes) का संचालन। इन सभी कार्यों को पूरा करने के बाद ही शिक्षक विद्यालय से प्रस्थान करेंगे। शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि इस संशोधन के अलावा अन्य सभी शर्तें पूर्ववत लागू रहेंगी। यानी विद्यालय संचालन से जुड़े बाकी नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
छात्रों और अभिभावकों को मिलेगी राहत
शनिवार को हाफ-डे व्यवस्था लागू होने से लाखों छात्र-छात्राओं और उनके अभिभावकों को राहत मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से इस व्यवस्था को फिर से लागू करने की मांग की जा रही थी। अब आधिकारिक आदेश जारी होने के बाद राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में शनिवार को आधे दिन की पढ़ाई होगी, जबकि सप्ताह के बाकी दिनों में नियमित समय-सारणी के अनुसार कक्षाएं संचालित होंगी।
शिक्षा विभाग का मानना है कि इस व्यवस्था से छात्रों पर पढ़ाई का संतुलित दबाव बना रहेगा और शिक्षकों को भी शैक्षणिक योजना, मूल्यांकन तथा अन्य आवश्यक कार्यों के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा। इससे विद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता और प्रशासनिक व्यवस्था को भी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।