Bihar News: बिहार के सरकारी चिकित्सकों के प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगा दी गई है. इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने पत्र जारी कर दिया है. अब बिहार के सरकारी चिकित्सक निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं. 

सात निश्चय तीन के तहत एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत कार्यरत बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग, बिहार चिकित्सा सेवा संवर्ग तथा इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान चिकित्सा सेवा संवर्ग के चिकित्सकों, चिकित्सा शिक्षकों के निजी प्रैक्टिस पर रोक लगा दी गई है. स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने सहमति दे दी है. इसके फलस्वरूप चिकित्सकों को गैर व्यावसायिक भत्ता (एनपीए) प्रोत्साहन राशि दिए जाने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश अनुमोदन के बाद निर्गत किया जाएगा. इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह की तरफ से संकल्प जारी किया गया है.