Bihar EV Subsidy 2026 : बिहार सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बड़ी पहल की है। 1 जून 2026 से राज्य में बिहार इलेक्ट्रिक वाहन (संशोधन) नीति-2026 लागू होने जा रही है। इस नई नीति के तहत महिलाओं को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर विशेष सब्सिडी दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे न सिर्फ प्रदूषण कम होगा, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद मिलेगी।


नई नीति के अनुसार, यदि कोई महिला इलेक्ट्रिक कार खरीदती है तो उसे एक लाख रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। वहीं इलेक्ट्रिक बाइक, स्कूटी या स्कूटर खरीदने पर महिलाओं को 12 हजार रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। पुरुषों के लिए भी सरकार ने राहत दी है, लेकिन केवल टू-व्हीलर खरीदने पर। सामान्य वर्ग के पुरुषों को इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने पर 10 हजार रुपये की सब्सिडी मिलेगी, जबकि इलेक्ट्रिक कार खरीदने वाले पुरुषों को किसी प्रकार का लाभ नहीं दिया जाएगा।


परिवहन विभाग ने इस योजना को लागू करने के लिए पूरी तैयारी शुरू कर दी है। विभाग की ओर से सब्सिडी वितरण के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) तैयार की जा रही है, जिसका काम अंतिम चरण में है। अगले सप्ताह विभागीय बैठक में इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके बाद आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दिशा-निर्देश सार्वजनिक कर दिए जाएंगे।


सरकार की ओर से सब्सिडी आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार कराया जा रहा है। इस काम की जिम्मेदारी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) को दी गई है। 1 जून से लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की पूरी प्रक्रिया पोर्टल पर उपलब्ध होगी, ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो।


नई ईवी नीति में सिर्फ टू-व्हीलर ही नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिक मालवाहक थ्री-व्हीलर को भी शामिल किया गया है। अगर सामान्य वर्ग की कोई महिला इलेक्ट्रिक मालवाहक थ्री-व्हीलर खरीदती है तो उसे 50 हजार रुपये की सब्सिडी मिलेगी। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं को 60 हजार रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। इससे छोटे व्यवसाय और स्वरोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।


सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए टैक्स में भी राहत दी है। बिहार में खरीदे और रजिस्टर्ड सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन टैक्स में 50 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। इससे वाहन खरीदने की कुल लागत कम होगी और लोग इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर आकर्षित होंगे।


सब्सिडी का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज भी जमा करने होंगे। आवेदक का बिहार का निवासी होना अनिवार्य है और वाहन की खरीद भी बिहार से ही करनी होगी। आवेदन के समय वाहन मालिक की बैंक पासबुक के पहले पेज की स्कैन कॉपी या फोटोस्टेट देनी होगी। यदि आवेदक आरक्षित वर्ग से है तो जाति प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी भी जमा करनी होगी। इसके अलावा वाहन के आरसी से लिंक मोबाइल नंबर भी जरूरी होगा, ताकि ओटीपी और अन्य जरूरी जानकारी भेजी जा सके।


सरकार की इस नई योजना से राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ने की संभावना है। खासकर महिलाओं और युवाओं को इसका सीधा फायदा मिलेगा। साथ ही पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में भी यह कदम अहम माना जा रहा है।