Bihar Bhumi News: बिहार सरकार के अभियान बसेरा-2 के तहत भूमिहीन परिवारों को वासयोग्य भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है. अब पात्र लाभार्थियों को जमीन के लिए आवेदन देने जिला मुख्यालय या पटना जाने की जरूरत नहीं होगी. वे अपने संबंधित पंचायत कार्यालय, अंचल कार्यालय या ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अनुसार, अभियान के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के सुयोग्य भूमिहीन परिवारों को आवास बनाने के लिए वासयोग्य भूमि उपलब्ध कराई जाएगी. इसके लिए आवेदन की सुविधा पंचायत स्तर तक पहुंचाई गई है.
पंचायत में ही लगाए जाएंगे शिविर
पात्र परिवार पंचायत सरकार भवन में आयोजित चार दिवसीय शिविर में अपना आवेदन जमा कर सकेंगे. इसके अलावा संबंधित अंचल कार्यालय में भी आवेदन देने की सुविधा रहेगी. आवेदन प्रक्रिया में लोगों की मदद के लिए अंचल और पंचायत कार्यालयों में विशेष हेल्प डेस्क बनाए गए हैं.
आवेदन जमा करने के बाद लाभार्थी को अनिवार्य रूप से पावती रसीद दी जाएगी. प्रशासन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आवेदन लेने में किसी तरह की परेशानी न हो और लोगों को अनावश्यक रूप से अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें.
ऑनलाइन माध्यम से भी कर सकते हैं आवेदन
भूमिहीन परिवार घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए बिहार भूमि पोर्टल पर आवेदन की व्यवस्था की गई है. लाभार्थी biharbhumi.bihar.gov.in के माध्यम से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं.
अब पटना आने की कोई जरूरत नहीं
इधर, तीन डिसमिल जमीन की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से राज्य के अलग-अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग पटना पहुंच रहे थे. सोमवार को भी मुख्यमंत्री सचिवालय के आसपास हजारों महिलाएं और पुरुष आवेदन देने पहुंचे. सरकार की ओर से वहां भी लोगों के आवेदन लिए गए और उन्हें पावती रसीद दी गई.
इस दौरान लोगों को लगातार यह जानकारी दी गई कि जमीन के लिए आवेदन जमा करने पटना आने की जरूरत नहीं है. संबंधित अंचल कार्यालय और पंचायत स्तर पर आवेदन जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है.
जिला प्रशासन के अनुसार, अभियान बसेरा को लेकर आवेदन प्रक्रिया के संबंध में कुछ भ्रामक सूचनाएं भी सामने आई हैं. अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे किसी के बहकावे में आकर पटना न आएं. आवेदन पंचायत शिविर, संबंधित अंचल कार्यालय या बिहार भूमि पोर्टल के माध्यम से ही जमा करें.
प्रशासन ने यह भी कहा है कि आवेदन के नाम पर लोगों को भ्रमित करने या पटना बुलाने वाले व्यक्ति अथवा संस्था के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
आवेदन नहीं ली तो CO पर होगी कार्रवाई
मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि लाभार्थी अपने संबंधित अंचल कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. पंचायत सरकार भवन में आयोजित शिविरों में भी आवेदन लिए जाएंगे.
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पात्र लोगों का आवेदन लिया जाए. आवेदन लेने में लापरवाही करने वाले अंचलाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. जिला प्रशासन ने भी सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, भूमि सुधार उपसमाहर्ताओं और अंचलाधिकारियों को आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी रखने का निर्देश दिया है.