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29-Nov-2025 06:31 PM
By FIRST BIHAR
Bihar Assembly session: बिहार विधान सभा का प्रथम सत्र 01 दिसम्बर, 2025 से प्रारंभ होकर दिनांक 05 दिसम्बर, 2025 तक होना निर्धारित है। विधि-व्यवस्था संधारण, यातायात प्रबंधन एवं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पटना के डीएम डॉ. त्यागराजन एस.एम. तथा एसएसपी कार्तिकेय के. शर्मा ने प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की विधान सभा परिसर में संयुक्त ब्रीफिंग की गई और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया।
जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को दिशा-निदेशों से विस्तार से अवगत कराया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार त्रि-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। आठ क्यूआरटी भी सक्रिय रहेगा।
जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी दिनांक 01 दिसम्बर, 2025 को प्रातः 09.00 बजे एवं आगे प्रतिदिन विधान मंडल की कार्यवाही शुरू होने के एक घण्टा पहले अपने प्रतिनियुक्ति स्थान पर निश्चित रूप से पहुंच जाएंगे। सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी प्रत्येक दिन विधान मंडल की बैठक की समाप्ति के पश्चात ही अपने-अपने प्रतिनियुक्ति स्थल को छोड़ेंगे।
जिलाधिकारी ने पदाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति विधान मंडल परिसर में प्रवेश नहीं करे। यदि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश करता है तो उसकी सारी जवाबदेही वहाँ पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की होगी। सचिवालय, विधान सभा एवं विधान परिषद क्षेत्र में बिना प्रवेश पत्र के किसी भी व्यक्ति/वाहन को प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा।
जिलाधिकारी व वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा वरीय पदाधिकारियों के साथ विधानमंडल परिसर का भ्रमण एवं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया गया। अधिकारीद्वय द्वारा पदाधिकारियों को इस निमित आवश्यक निदेश दिया गया। विधान सभा परिसर में स्थापित नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त वरीय पदाधिकारी सभी दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे।
अनुमण्डल दण्डाधिकारी, पटना सदर द्वारा बिहार विधान मंडल की सत्र के दौरान में बिहार विधान मंडल परिसर एवं आस-पास के क्षेत्र में पूर्व की तरह विधि-व्यवस्था संधारण हेतु एहतियात के तौर पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू की गई है। अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर एवं पुलिस उपाधीक्षक, सचिवालय इस अवसर पर विधि-व्यवस्था के प्रभार में रहेंगे।
जिलाधिकारी व वरीय पुलिस अधीक्षक ने सभी दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को त्रुटिरहित एवं सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु सजग, तत्पर तथा प्रतिबद्ध रहने का निर्देश दिया है।


