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Bihar Assembly Election 2025 : नामांकन के लिए कैंडिडेट को देना होगा यह पत्र, चेकलिस्ट जारी

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नामांकन प्रक्रिया शुरू, उम्मीदवारों को शपथ पत्र, संपत्ति, आपराधिक रिकॉर्ड और शिक्षा विवरण देना अनिवार्य। निर्वाचन आयोग ने चेकलिस्ट, रंगीन फोटो, जाति प्रमाण पत्र और प्रपत्र-ए/बी के साथ पारदर्शिता सुनिश्चित की।

Bihar Assembly Election 2025 : नामांकन के लिए कैंडिडेट को देना होगा यह पत्र, चेकलिस्ट जारी

13-Oct-2025 04:05 PM

By First Bihar

Bihar Assembly Election 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए नामांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने सभी उम्मीदवारों को शपथ पत्र और चेकलिस्ट का पालन अनिवार्य कर दिया है। शपथ पत्र में प्रत्याशी की संपत्ति, आपराधिक रिकॉर्ड और शिक्षा का विवरण देना आवश्यक होगा, ताकि मतदाताओं को उम्मीदवारों के बारे में पूरी और सही जानकारी मिल सके। यह कदम चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

द्वितीय चरण के मतदान से पहले सात विधानसभा क्षेत्रों में आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। प्रत्येक संबंधित अनुमंडल मुख्यालय में नामांकन के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव आयोग ने नामांकन के लिए विस्तृत चेकलिस्ट जारी की है, जिसका पालन करना सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा।


नामांकन के लिए आवेदन प्रपत्र 2-ख में किया जाएगा, जबकि शपथ पत्र प्रपत्र 26 में जमा करना होगा। शपथ पत्र-26 का प्रत्येक कॉलम सही और पूर्ण रूप से भरना आवश्यक है और इसे मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक से सत्यापित कराना होगा। आवेदन के साथ हाल में खींची गई पांच रंगीन फोटो जमा करनी होंगी।


यदि अभ्यर्थी अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाहर के हैं, तो उन्हें सत्यापित मतदाता सूची संलग्न करनी होगी। नामांकन शुल्क के रूप में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 10,000 रुपये, जबकि अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 5,000 रुपये की नाजीर रसीद जमा करनी होगी। इसके साथ ही जाति प्रमाण पत्र मूल रूप में देना अनिवार्य है।


मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से उम्मीदवारों को केवल एक प्रस्तावक की आवश्यकता होगी, जबकि अन्य मामलों में दस प्रस्तावक देना जरूरी है। राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों को प्रपत्र-ए और बी जमा करना होगा और इसे नामांकन पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख करना अनिवार्य है। यदि प्रपत्र-ए और बी नामांकन के समय उपलब्ध नहीं हैं, तो इन्हें अंतिम तिथि से पहले अपराह्न 03:00 बजे तक निर्वाचक पदाधिकारी को सौंपना होगा।


पंजीकृत एवं स्वतंत्र अभ्यर्थियों को नामांकन पत्र में फ्री सेंबल सूची से तीन सेंबल का चयन करना होगा। मान्यता प्राप्त दल के अभ्यर्थी केवल अपने दल के चुनाव चिन्ह का उल्लेख करेंगे। अभ्यर्थी अधिकतम चार सेट में नामांकन दाखिल कर सकते हैं।


नामांकन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचक पदाधिकारी के चेम्बर में केवल पांच व्यक्ति, जिसमें अभ्यर्थी स्वयं शामिल है, प्रवेश कर सकते हैं। संवीक्षा के दिन यह संख्या चार व्यक्ति तक सीमित रहेगी। नामांकन के उपरांत, अभ्यर्थियों को निर्वाचक पदाधिकारी व सहायक निर्वाचक पदाधिकारी के समक्ष शपथ लेनी होगी। यदि अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित नहीं हो सकते हैं, तो उन्हें संवीक्षा से एक दिन पूर्व सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ लेने का प्रमाण देना होगा। चुनाव खर्च की पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु नामांकन से एक दिन पूर्व अभ्यर्थियों के नाम से बैंक खाता संख्या उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यह प्रक्रिया उम्मीदवारों की वित्तीय और कानूनी जवाबदेही सुनिश्चित करेगी।


निर्वाचन आयोग की यह कड़ी गाइडलाइन बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे मतदाताओं को प्रत्येक उम्मीदवार के बारे में सही जानकारी मिलेगी और चुनाव में भरोसेमंद निर्णय लेने में मदद मिलेगी। सात विधानसभा क्षेत्रों में इस प्रक्रिया के आरंभ होने से चुनाव के लिए तैयारी पूरी तरह से सुव्यवस्थित होगी और किसी भी प्रकार की अनियमितताओं की संभावना कम होगी।


इस तरह, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नामांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता, नियमों का सख्त पालन और उम्मीदवारों की जवाबदेही सुनिश्चित की जा रही है। यह कदम लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने और मतदाता विश्वास बढ़ाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।