पटना: बिहार की राजधानी पटना स्थित बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए सोमवार से नामांकन प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई। निर्वाचन आयोग के तय कार्यक्रम के अनुसार इच्छुक उम्मीदवार 13 जुलाई तक अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। प्रशासन ने नामांकन को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। नामांकन के दौरान उम्मीदवारों, समर्थकों और वाहनों की संख्या पर भी स्पष्ट सीमा तय कर दी गई है। नामांकन को लेकर जिला प्रशासन ने उम्मीदवारों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत नामांकन कक्ष में केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश मिलेगा, जबकि पूरे कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।


पटना सदर अनुमंडल कार्यालय में होगा नामांकन

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया पटना कलेक्ट्रेट परिसर स्थित पटना सदर अनुमंडल कार्यालय की दूसरी मंजिल पर स्थित भूमि सुधार उप समाहर्ता (डीसीएलआर) के कोर्ट रूम में पूरी की जाएगी। सभी उम्मीदवार कार्यदिवसों में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच (स्क्रूटनी) होगी, जबकि 16 जुलाई तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। इसके बाद चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी।


सुरक्षा के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में कड़े इंतजाम

नामांकन प्रक्रिया को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने कलेक्ट्रेट परिसर और आसपास के क्षेत्रों में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। पूरे परिसर में दंडाधिकारी (मजिस्ट्रेट) और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रशासन के अनुसार, उम्मीदवारों और अधिकृत लोगों का प्रवेश केवल गेट नंबर-1 से ही होगा। वहीं कारगिल चौक से लेकर कलेक्ट्रेट परिसर तक सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी रखेंगी। गांधी मैदान थाना पुलिस को भी विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो।


उम्मीदवार के साथ केवल 5 लोगों को मिलेगी एंट्री

प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण के लिए नामांकन के दौरान सख्त नियम लागू किए हैं। किसी भी उम्मीदवार के साथ अधिकतम पांच लोगों को ही नामांकन कक्ष में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके अलावा उम्मीदवार अपने साथ सिर्फ तीन वाहनों का ही उपयोग कर सकेंगे। कलेक्ट्रेट परिसर के भीतर निजी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। प्रशासन का कहना है कि इससे यातायात व्यवस्था प्रभावित नहीं होगी और सुरक्षा व्यवस्था भी सुचारु बनी रहेगी।


लाइसेंसी हथियार और बॉडीगार्ड पर भी प्रतिबंध

नामांकन स्थल पर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परिसर में किसी भी प्रकार का लाइसेंसी हथियार लेकर आने की अनुमति नहीं होगी। यदि किसी उम्मीदवार के साथ सरकारी या निजी सुरक्षा कर्मी (बॉडीगार्ड) मौजूद हैं, तो उन्हें नामांकन स्थल से 100 मीटर पहले ही रोक दिया जाएगा। केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही नामांकन स्थल तक जाने की अनुमति मिलेगी।


धारा 163 लागू, भीड़ जुटाने पर रोक

नामांकन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने पूरे इलाके में बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी है। इसके तहत अनावश्यक भीड़ जुटाने और सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने वाली गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।प्रशासन ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से भी अपील की है कि वे निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करें और नामांकन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में सहयोग दें।


आपात स्थिति से निपटने की भी पूरी तैयारी

जिला प्रशासन ने सुरक्षा के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाओं की भी विशेष व्यवस्था की है। कारगिल चौक के पास सुबह 8 बजे से एम्बुलेंस, डॉक्टरों की टीम और फायर ब्रिगेड की तैनाती रहेगी ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके।इसके अलावा पूरी नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। प्रशासन का कहना है कि इससे चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनी रहेगी तथा किसी विवाद की स्थिति में रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। अब सभी प्रमुख दलों की नजर उम्मीदवारों के नामांकन और चुनावी रणनीति पर टिकी हुई है। आने वाले दिनों में नामांकन के साथ चुनावी माहौल और गर्म होने की संभावना है।