Bihar By Election 2026: बिहार सरकार ने 182-बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर 30 जुलाई 2026 को सवैतनिक सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। यह अवकाश क्षेत्र के मतदाताओं को अपने मताधिकार का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने के उद्देश्य से दिया गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, यह निर्णय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदान कार्यक्रम के अनुरूप लिया गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-135 (ख) के तहत मतदान के दिन बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की सीमा में आने वाले सभी सरकारी, अर्द्धसरकारी, निजी प्रतिष्ठानों और वित्तीय संस्थानों में अवकाश रहेगा।
अधिसूचना के मुताबिक, पटना हाई कोर्ट, न्यायालय एवं आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC), मुख्य सचिवालय, विकास भवन, विश्वेश्वरैया भवन, अरण्य भवन, सिंचाई भवन, विद्युत भवन, आयकर आयुक्त कार्यालय और केंद्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय समेत क्षेत्र के सभी प्रमुख सरकारी कार्यालयों में 30 जुलाई को कामकाज बंद रहेगा।
इसके अलावा, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी बैंक, शिक्षण संस्थान, बोर्ड एवं निगम कार्यालय, वित्तीय संस्थान और व्यापारिक प्रतिष्ठान भी मतदान के दिन बंद रहेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह सवैतनिक सार्वजनिक अवकाश केवल 182-बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र तक सीमित रहेगा। बिहार के अन्य सभी क्षेत्रों में 30 जुलाई को सामान्य कार्य दिवस रहेगा और वहां यह अवकाश लागू नहीं होगा।